NJAC असहमति ने न्यायाधीशों के चयन को कार्यपालिका को सौंपने का कभी सुझाव नहीं दिया, मैं इसके खतरों को जानता हूं: जस्टिस चेलमेश्वर
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस जे चेलामेश्वर ने कहा कि NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) मामले में अपने असहमतिपूर्ण फैसले में उन्होंने कभी भी न्यायाधीशों के चयन को कार्यपालिका को सौंपने का सुझाव नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने इस संबंध में कहा, "मैं किसी और से ज्यादा इसके खतरों को जानता हूं।" जस्टिस चेलमेश्वर भारतीय अभिभाषक परिषद की केरल उच्च न्यायालय इकाई द्वारा मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय सभागार में आयोजित कांफ्रेंस में "क्या कॉलेजियम संविधान के लिए विदेशी है?" विषय पर बोल रहे थे। “आजकल टीवी और मीडिया में यह प्रचारित किया जाता है कि चेलमेश्वर ने कहा कि कार्यपालिका की बागडोर सौंप दो। मेरे सामने यह मुद्दा नहीं था, सवाल यह था कि क्या संसद के पास इस तरह का संशोधन करने के लिए आवश्यक संवैधानिक शक्ति है और यदि यह संशोधन किया जाता है तो क्या यह संविधान की मूल संरचना के अनुरूप होगा। मैंने दोनों सवालों के लिए हां कर दी। उस फैसले में मैंने जो कुछ कहा वह यह था। यह तर्क कि कॉलेजियम अवैध है, क्योंकि संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है, बेतुका है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यह तर्क कि कॉलेजियम सिस्टम अवैध है, क्योंकि इस शब्द को संविधान में जगह नहीं मिली है, बेतुका है। उन्होंने कहा, "बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व ने हाल ही में कहा कि संविधान के पाठ में कॉलेजियम शब्द नहीं है और इसलिए यह अवैध है। मेरे मित्र, जो सभी वकील हैं, क्या संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कुछ भी है? अगर हम इस तरह के तर्क को स्वीकार करते हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता सहित बहुत-सी चीजें जा सकती हैं।” जस्टिस चेलमेश्वर ने अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा लिखित पुस्तक के अंश को भी याद किया, जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के बारे में है। तीन बार उनके नाम की सिफारिश की गई लेकिन सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “यह इस पृष्ठभूमि में है कि कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आई। कॉलेजियम सिस्टम शॉर्टहैंड शब्द है, जो उस सिस्टम को दिया जाता है जो पहले से मौजूद है। यह बस मौजूदा अभ्यास के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है"। पूर्व न्यायाधीश के अनुसार, द्वितीय न्यायाधीशों के मामले ने केवल कॉलेजियम सिस्टम को औपचारिक रूप दिया। इसने चीफ जस्टिस की शक्तियों पर सीमाएं लगाने और न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया पर अनुशासन लागू करने का प्रयास किया। कॉलेजियम सिस्टम पर बोलते हुए जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा, "जिस भावना से निर्णय लिखा गया, वह विजेता नहीं था, यह सब लेता है। मकसद था बेस्ट पर्सन को चुनना। निर्णय लिखने वाले न्यायाधीशों ने संस्था के प्रति चिंता और असहमति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर लिखा। लेकिन दुर्भाग्य से होता यह है कि सत्ता में भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। सत्ता का दुरुपयोग करना व्यवस्था में भ्रष्टाचार है। चाहे विधायी कार्यपालिका हो या न्यायिक शक्ति, सत्ता ही शक्ति है। इस प्रक्रिया में कॉलेजियम सिस्टम ने बहुत सारी समस्याएं पैदा कीं।” संसद ने NJAC बनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष तीन न्यायाधीश, कानून मंत्री और दो सीनियर सीटिजन समाज सदस्य शामिल थे। जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से एनजेएसी विधेयक के पक्ष में मतदान किया, केवल राम जेठमलानी ने इसके खिलाफ मतदान किया। उन्होंने कहा, "जब मामला पीठ के सामने आया तो मैंने बार-बार पूछा कि नागरिक समाज के सदस्यों के रूप में किसे चुना जाएगा?" उन्होंने कहा, क्या मायने रखता है कि चुनाव कौन करता है बल्कि यह नहीं कि चुनाव कैसे किया जाता है। न्यायाधीशों का चयन कैसे किया जाना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि कुछ कहते हैं कि न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करने पर ही न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और कुछ का कहना है कि लोगों द्वारा चुने गए लोगों, यानी कार्यपालिका को सभी नियुक्तियां करनी चाहिए। उनका विचार है कि ये दोनों तरीके लेने के लिए चरम स्थिति थीं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सच्चाई कहीं बीच में है।" उन्होंने आगे कहा, "स्वतंत्रता मनुष्य में निहित है। यह इस बात से नहीं आता कि कौन न्यायपालिका का चयन कर रहा है बल्कि यह शायद उस पसंद की प्रक्रिया के साथ आता है। क्या कानून मंत्री चुनते हैं, या मुख्य न्यायाधीश चुनते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें चुनने के मानदंड, किए गए विचार, जो संभावित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को तय करते हैं।” कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी के खिलाफ अपने लगातार रुख पर उन्होंने कहा, “यह विवादास्पद माना गया जब मैंने कहा कि कृपया कम से कम रिकॉर्ड करें कि आप न्यायाधीश को क्यों अस्वीकार, स्वीकार या स्थानांतरित कर रहे हैं। कुछ भी दर्ज नहीं है। कॉलेजियम के सामने कुछ जजों पर आरोप लगते हैं लेकिन आमतौर पर कुछ नहीं होता। यदि आरोप गंभीर हैं तो आवश्यक रूप से कुछ कार्रवाई की जानी आवश्यक है। दुर्भाग्य से स्वतंत्र न्यायपालिका के 75 वर्षों के बावजूद, इस समस्या का एकमात्र उत्तर केवल न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना है।” चुने गए न्यायाधीशों की गुणवत्ता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "कुछ न्यायाधीश कम कुशल होते हैं। कुछ आलसी होते हैं और निर्णय लिखने में सालों-साल लग जाते हैं। अब अगर मैं कुछ भी कहता हूं तो कल सेवानिवृत्ति के बाद मुझे यह कहते हुए ट्रोल किया जाएगा कि वह न्यायपालिका को क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन यह मेरी किस्मत है। उन्होंने यह भी कहा कि दो मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो निर्णयों को हाईकोर्ट को वापस भेज दिया, क्योंकि यह समझ में नहीं आया कि उन निर्णयों में क्या लिखा गया था। उन्होंने कहा, “ऐसे न्यायाधीशों से कैसे निपटें? इनके स्थानांतरण से समस्या का समाधान नहीं होगा। यह संस्थान की मदद करने वाला नहीं है, यह सिस्टम की मदद करने वाला नहीं है और यह इस देश की मदद करने वाला नहीं है। देश के भविष्य के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “कृपया याद रखें कि अंततः स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व है। जरा सोचिए कि इस देश में अन्यथा क्या होता। अधिकारी कानून बन जाएंगे, और उनके कार्यों की शुद्धता पर सवाल उठाने का कोई तरीका नहीं होगा।" 2008 में कार्यक्रम में अपने शब्दों को याद करते हुए उन्होंने कहा, “मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चे और पोते इस देश में सम्मान के साथ रहें। यदि आप मानते हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे और पोते-पोतियां इस देश में सम्मान के साथ रहें तो केवल भवन ही नहीं, इस संस्था को भी संरक्षित करें। इसकी गुणवत्ता और गरिमा को बनाए रखें। ” उन्होंने कहा, "आम तौर पर नियम के रूप में कोई सरकार नहीं है और मैं इस विशेष सरकार या उस राजनीतिक दल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकारें आमतौर पर लोकतांत्रिक समाजों में न्यायिक सिस्टम के प्रेमी नहीं हैं। दुनिया में कहीं भी कोई भी कार्यकारी सरकार उस न्यायपालिका को पसंद करेगी जो उनके द्वारा की जाने वाली हर चीज का अनुमोदन करती है।" जस्टिस चेलमेश्वर ने न्यायिक सिस्टम में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपना संबोधन समाप्त किया, "अदालतों के गलियारों में वर्षों से इंतजार कर रहे आम आदमी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं? यह ऐसी चीज है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।" भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट विक्रमजीत बनर्जी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। हालांकि, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर जस्टिस चेलमेश्वर के विपरीत विचार रखे। सीनियर एडवोकेट बनर्जी के अनुसार कॉलेजियम शब्द किसी विशेष कारण से संविधान में नहीं है। चूंकि भारत ने यूनाइटेड किंगडम से न्याय सिस्टम को अपनाया है, इसलिए भारतीय संविधान ने शक्तियों के सख्त पृथक्करण की परिकल्पना नहीं की। एएसजी के अनुसार, सच्ची न्यायपालिका तभी काम कर सकती है जब वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप काम करे। यह बहस भारत के लिए अनोखी नहीं है। उन्होंने कहा कि इज़राइल और ऑस्ट्रेलिया सभी समान बहस कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया, "जो सिस्टम हमारे लिए सबसे अच्छा काम करता है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को साथ लेकर चलता है।" एएसजी ने यह कहते हुए अपना संबोधन समाप्त किया, “जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि सत्ता भ्रष्ट करती है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। दूसरा पहलू भी सच है, हमने इसके नकारात्मक पक्ष देखे हैं और लगातार एक-दूसरे से गतिरोध में लड़ते रहे हैं।”