पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नामांकन पेपर में छेड़छाड़ के आरोपों की सीबीआई जांच के एकल न्यायाधीश के निर्देश पर रोक लगाई
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एकल-न्यायाधीश के उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों द्वारा हावड़ा जिले के एक रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ दायर नामांकन पेपर में छेड़छाड़ के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने को कहा गया था। हावड़ा के जिला मजिस्ट्रेट और अन्य चुनाव अधिकारियों ने एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी, जिसमें विपक्षी दलों के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के साथ छेड़छाड़ के लिए उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया गया। यह आरोप लगाया गया था कि जांच प्रक्रिया के दौरान जाति प्रमाण पत्र की कमी के कारण उनका नामांकन अवरुद्ध कर दिया गया, जबकि उत्तरदाताओं ने नामांकन दाखिल करते समय इसे जमा किया था। जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि दोनों पक्षों के पास बहस योग्य मामले हैं, जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है इसलिए सीबीआई 26 जून तक लागू आदेश के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाएगी। अदालत ने कहा, "हम 26.6.23 को दोपहर 2 बजे अपना आदेश पारित करने का प्रस्ताव करते हैं जब मामला 2023 के MAT 1147 में फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा।" अदालत ने कहा, विवादित आदेश के अन्य हिस्से फिलहाल अछूते रहेंगे। अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने पहले तर्क दिया कि केवल पूछने भर से सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है। बंदोपाध्याय ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि प्रशासन में अधिकारियों के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं, देश की प्रमुख जांच एजेंसी को जांच करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। किसी भी प्रशासनिक चूक की सीबीआई जांच नहीं की जा सकती है।" . यह भी तर्क दिया गया कि रिट याचिका में पंचायत विभाग या पश्चिम बंगाल राज्य को स्वयं एक पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह कहते हुए कि रिट याचिका में आवश्यक पक्षों को सुनना अनिवार्य है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं, जिनके खिलाफ रिट याचिका में आरोप लगाए गए हैं, उन्हें रिट याचिका दायर करने और विवादित आदेश पारित करने से पहले व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया गया था उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि अपील कानून के तहत सुनवाई योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि एकल-न्यायाधीश के आदेश को कलकत्ता के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत "निर्णय" के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि खंड के तहत "निर्णय" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, न्यायाधीश के फैसले में अंतिमता का एक तत्व होना चाहिए, जो इसे अपील योग्य बना सके इस मामले में उत्तरदाताओं के अनुसार, न्यायाधीश ने केवल मुद्दे की खूबियों का पता लगाने और वास्तविक तस्वीर का पता लगाने के लिए सीबीआई से जांच का आदेश दिया था जो निर्णय में सहायता करेगा। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि यह "महत्वपूर्ण" है कि राज्य सीबीआई जांच से भागने की कोशिश कर रहा है। पार्टियों के शामिल न होने के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि इस बिंदु पर एकल न्यायाधीश के समक्ष आग्रह नहीं किया गया था। अदालत ने कहा, "मूल रूप से, दो प्रश्न उठते हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें न्यायालय द्वारा उचित रूप से सीबीआई जांच का निर्देश दिया जा सकता है? दूसरे, क्या वर्तमान मामले के तथ्य ऐसी परिस्थितियों में से किसी एक को दर्शाते हैं या नहीं? " इससे पहले जस्टिस अमृता सिन्हा की एक अन्य एकल पीठ ने भी पंचायत चुनाव के लिए नामांकन चरण में होने वाली हिंसा और भ्रष्टाचार की घटनाओं की सीबीआई जांच का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया था। जस्टिस सिन्हा ने कहा था, “ इतनी हिंसा? अगर खून-खराबा जारी रहा तो चुनाव रोक देना चाहिए।