पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित मतदान हिंसा पर रिपोर्ट मांगी; घायलों के उपचार, मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए सहायता के आदेश दिए
Source: https://hindi.livelaw.in/
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 के मतदान के दौरान कथित हिंसा के पैमाने पर रिपोर्ट मांगी। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार को घायल हुए लोगों के लिए "सर्वोत्तम उपचार" और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों के इंस्पेक्टर जनरल को कथित हिंसा से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि एफआईआर दर्ज करनी होगी और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करानी होगी। यह निर्देश कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा दायर उस रिट याचिका में दिए गए, जिसमें कथित घटना की अदालत की निगरानी में स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई। चौधरी ने दावा किया कि उनका अपना जिला मुर्शिदाबाद हिंसा से तबाह हो गया और समाज का सबसे गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उन्होंने दावा किया कि जो लोग घातक रूप से घायल हुए या मरे, वे इतने वंचित थे कि वे अपने प्रियजनों के दाह संस्कार के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि जो लोग घायल हुए, उन्हें इस तथ्य के कारण कोई मेडिकल सहायता नहीं मिल पाई, क्योंकि क्षेत्र के अस्पताल घायल मरीजों की संख्या से निपटने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं और विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की विशिष्ट उपस्थिति के बिना चुनावी कदाचार चल रहा है। कई हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा समर्थित याचिकाकर्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि हिंसा के कारण वास्तव में पुनर्मतदान की घोषणा की गई, लेकिन राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत 696 सीटों पर पुनर्मतदान का आंकड़ा प्रक्रिया का "मजाक" है। यह केवल इस तथ्य से ध्यान भटकाने के लिए अभ्यास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि 50,000 से अधिक सीटों को कवर करने वाले कई मतदान केंद्रों में मतपेटी से छेड़छाड़, बूथ-कैप्चरिंग आदि जैसी अवैध गतिविधियां देखी गईं। एडवोकेट जनरल एसएन मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि राज्य को घायलों और मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्देश पर कोई आपत्ति नहीं होगी। एसईसी के सीनियर वकील जिष्णु साहा ने कहा कि चुनावी कदाचार की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 696 सीटों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया गया और केंद्रीय बलों की मौजूदगी में इन सभी 696 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि कुल 339 मतगणना केंद्र थे और प्रत्येक मतगणना केंद्र में राज्य बलों के अलावा केंद्रीय सशस्त्र बलों की कंपनी (75-80 कर्मी) की उपस्थिति होगी। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि एसईसी न्यायालय के सभी आदेशों का अक्षरश: पालन कर रहा है और मतगणना प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स की हैंडबुक का पालन किया जा रहा है। “यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिटर्निंग अधिकारियों के लिए प्रकाशित की गई प्रक्रिया की पुस्तिका का ईमानदारी से पालन किया जाता है और मतगणना केंद्रों के आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी की जानी चाहिए, जिससे विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों और सदस्यों की केंद्र के पास भीड़ न हो।" अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती की प्रार्थना से निपटने में बेंच की राय थी कि इस तरह के प्रश्न को अदालत के समक्ष कई याचिकाओं में निपटाया और संबोधित किया गया, इसलिए इससे संबंधित कोई और आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। जांच और मृतकों को मुआवजे के पहलू पर बेंच ने कहा कि ऐसे सवालों पर केवल तभी निर्णय लिया जा सकता है जब सभी संबंधित पक्षों द्वारा हलफनामा दायर किया गया हो। यह आयोजित किया गया, “इस न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की मांग की गई पहली प्रार्थना के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा अपना हलफनामा दाखिल करने के बाद ऐसी राहत पर विचार किया जाएगा। जिस तात्कालिक पहलू पर ध्यान दिया जाना है, वह उस चिकित्सा उपचार के संबंध में है, जो उन लोगों को दी जानी है, जो कथित हिंसा के कारण घायल हो रहे हैं, जो मतदान की तारीख यानी 8 जुलाई, 2023 को हुई। अगला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके परिवारों को कैसे सांत्वना दी जानी चाहिए और मृतक पीड़ितों के परिवारों को क्या सहायता दी जानी चाहिए। पुनर्मतदान संख्या गलत होने और एसईसी द्वारा रिपोर्ट की गई तुलना में हिंसा कहीं अधिक होने के आरोपों पर न्यायालय ने आईजी-बीएसएफ, जिन्हें केंद्रीय बलों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, उसको अपना स्वतंत्र प्रतिवेदन दायर करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा, “यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित याचिकाकर्ता और हस्तक्षेपकर्ताओं का निवेदन है कि राज्य भर में फैले विभिन्न बूथों पर चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई और चार जिलों के संबंध में उदाहरण दिए गए। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए ई-मेल की प्रति राज्य चुनाव आयोग की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट को सौंप दी गई। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि पुनर्मतदान के लिए चुने गए 696 बूथों का आंकड़ा सही संख्या नहीं है और हस्तक्षेपकर्ता के रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार, पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 50,000 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया जाना चाहिए। चूंकि हस्तक्षेपकर्ता द्वारा दिया गया कथन...शपथपत्र के रूप में रिकॉर्ड पर नहीं है, इसलिए जब भी इसे हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया जाएगा तो हम प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देंगे।'' मामले को अब 12 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।