एनडीपीएस मामले में पंजाब पुलिस के गवाहों के 11 तारीखों पर पेश न होने पर हाईकोर्ट को आरोपियों के साथ उनकी सांठगांठ का संदेह हुआ

Oct 11, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने में निष्क्रियता और ढुलमुल रवैये के लिए पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की है। अदालत ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति अभियोजन पक्ष के गवाह जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी गैर-मौजूदगी का हवाला देते हुए बार-बार जमानत की मांग कर रहे हैं। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, " राज्य द्वारा बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि इस मामले पर गौर किया जाएगा कि विशेष रूप से एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाह अपने साक्ष्य दर्ज कराने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष बार-बार अनुपस्थित क्यों हो रहे हैं। स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि स्थिति और खराब हो गई है।" न्यायालय ने आगे कहा कि पिछले प्रत्येक अवसर पर जब इस तरह के मामले न्यायालय के संज्ञान में लाए गए थे, संबंधित जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था और आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा और अजीब बात है कि जब इस अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को फटकार लगाई तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष अगली ही तारीख पर अभियोजन पक्ष के गवाह आसानी से अपने साक्ष्य दर्ज कराने के लिए विटनेस बॉक्स में चले गए। अदालत ने यह देखते हुए कि पुलिस अधिकारियों का आचरण उनकी क्षमता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, कहा, " यह कुछ संदेह को जन्म देता है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों और पुलिस अधिकारियों के बीच कुछ अपवित्र सांठगांठ हो सकती है।" यह सुनिश्चित करें कि लंबे समय तक कैद में रहने के कारण आरोपी जमानत की रियायत दिये जाने के पात्र न बन जाएं। '' न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य ''अपनी नींद से जागे'' और पुलिस बल के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाए, खासकर तब जब ''नशे का खतरा समाज में गहराई तक प्रवेश कर चुका है और तेजी से फैल रहा है।'' जस्टिस कौल ने टिप्पणी की कि या तो " वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अप्रभावी और असहाय हैं या फिर एकमात्र निष्कर्ष जो सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है, वह यह है कि अभियोजन पक्ष के ऐसे गवाह जो अपने साक्ष्य दर्ज कराने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उन्हें मौन समर्थन प्राप्त है।" ये टिप्पणियां 2021 में दर्ज एनडीपीएस की धारा 15 और 22 (सी) के तहत मामले में सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका के जवाब में आईं। आरोपी पर ट्रामाडोल की 24,000 गोलियों और 18 किलोग्राम पोस्त की भूसी के कब्जे के लिए मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अपने साक्ष्य दर्ज कराने के लिए विटनेस बॉक्स में कदम नहीं रखने के कारण मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है और रुका हुआ है। दूसरी ओर, जमानत का विरोध करने वाले राज्य के वकील ने याचिकाकर्ता से की गई भारी ज़ब्ती के मद्देनजर याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट के आदेशों को पढ़ने से पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के गवाहों के लिए 11 तारीखें तय की थीं, जो कोई और नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी थे । अपने साक्ष्य के लिए अदालत में अपना चेहरा दिखाने की परवाह नहीं करते।'' इसमें कहा गया है कि परिणामस्वरूप 25 सितंबर को गवाहों में से एक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किए गए थे। कोर्ट ने कहा, " यह न्यायालय यह देखने के लिए बाध्य है कि यह पहली बार नहीं है कि यह इस न्यायालय के संज्ञान में आया है कि अभियोजन पक्ष के गवाह विशेष रूप से एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अपने साक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं ट्रायल कोर्ट के समक्ष दर्ज मामले में आरोपी लंबी कैद के कारण जमानत की रियायत बढ़ाने के लिए इस अदालत से संपर्क कर रहे हैं।" पीठ ने वर्तमान मामले में कहा कि 2021 से याचिकाकर्ता हिरासत में है और मई 2022 में आरोप तय होने के बाद, उद्धृत 17 गवाहों में से एक भी गवाह से आज तक पूछताछ नहीं की गई है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित किए बिना उसे स्वतंत्रता से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि, "इस मामले में आरोपी पहले ही संभावित सजा का एक बड़ा हिस्सा भुगत चुका है, अगर ऐसा होता तो..." न्यायालय ने आगे कहा कि " पुलिस अधिकारी अपने साक्ष्य दर्ज करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं, वे राज्य के साथ-साथ न्याय के प्रति अपने कर्तव्य का त्याग कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए बुरा हो सकता है।" पीठ ने मामले को देखने और "सुधारात्मक कदम उठाने" के लिए आदेश की प्रति पंजाब के गृह विभाग के प्रधान सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया।

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