सिर्फ पीठासीन न्यायाधीश या पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ही सजा में छूट से इनकार नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने समय पूर्व रिहाई से संबंधित कारक निर्धारित किए

Aug 29, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक उल्लेखनीय फैसला सुनाया है जिसमें उन कारकों को समझाया गया है जिन्हें सरकार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अनुसार दोषियों को सजा में छूट देने का निर्णय लेते समय ध्यान में रखना चाहिए। अन्य विचारों (जैसे कि अपराध की प्रकृति, क्या इसने बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किया, इसकी पुनरावृत्ति की संभावना आदि) के अलावा, सरकार को भविष्य में अपराधी द्वारा अपराध करने की क्षमता पर विचार करते समय यह भी देखना चाहिए कि क्या निरंतर कारावास का कोई सार्थक उद्देश्य शेष है। सरकार को उम्र, स्वास्थ्य, पारिवारिक रिश्ते, फिर से समाज में पुन: एकीकरण होने की संभावनाएं, अर्जित छूट की सीमा और दोषसिद्धि के बाद आचरण जैसे कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन केवल यहीं तक सीमित नहीं है - क्या दोषी ने हिरासत में रहते हुए कोई शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है, स्वयंसेवक के तौर पर दी गई सेवाएं, किया गया कार्य, जेल आचरण, चाहे वे किसी सामाजिक रूप से लक्षित या उत्पादक गतिविधि में लगे हों, और एक इंसान के रूप में समग्र विकास। कोर्ट ने सुझाव दिया कि दोषी के साथ बातचीत के बाद एक योग्य मनोवैज्ञानिक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से सरकार को भी फायदा हो सकता है। यह व्यक्ति के दोषसिद्धि के बाद के विकास, पुनर्वास प्रयासों और समाज में पुन: एकीकरण की क्षमता की अधिक व्यापक समझ प्रदान करेगा। पीठासीन न्यायाधीश की राय पर एकमात्र विचार नहीं किया जाना चाहिए न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 432(2) के तहत पीठासीन न्यायाधीश की राय से परे विभिन्न इनपुट पर विचार करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण पर भी जोर दिया। पीठासीन न्यायाधीश की रिपोर्ट पर यांत्रिक निर्भरता छूट के मूल उद्देश्य को कमजोर कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि "निष्कर्ष पर पहुंचते समय पीठासीन न्यायाधीश की राय पर अत्यधिक जोर देना और अन्य प्राधिकारियों की टिप्पणियों की पूरी तरह से उपेक्षा करना, माफी आवेदन पर उपयुक्त सरकार के निर्णय को अस्थिर बना देगा। किसी सजा को निष्पादित करने में कार्यपालिका को जो विवेकाधिकार दिया गया है, वह उसकी सामग्री से वंचित हो जाएगा, यदि पीठासीन न्यायाधीश के दृष्टिकोण - जो सभी संभावनाओं में, बड़े पैमाने पर (यदि पूरी तरह से नहीं) न्यायिक रिकॉर्ड के आधार पर बनता है - का संबंधित प्राधिकारी द्वारा यांत्रिक रूप से पालन किया जाता है। इस तरह के दृष्टिकोण में केंद्र पर हमला करने की क्षमता है, और एक आधुनिक कानूनी प्रणाली में सुधार की दिशा में कार्यों और व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले पुरस्कार और प्रोत्साहन के रूप में छूट की अवधारणा को नष्ट कर दिया जा सकता है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें समय से पहले रिहाई की मांग की गई थी क्योंकि वह 24 साल से बिना छूट या पैरोल के हिरासत में हैं। विचाराधीन मामला पीठासीन न्यायाधीश की प्रतिकूल राय के कारण दोनों मौकों पर रिमिशन यानी सजा में छूट बोर्ड द्वारा समय से पहले रिहाई के लिए एक याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने से संबंधित है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने में पीठासीन न्यायाधीश की राय को महत्व दिए जाने पर चिंता जताई। यह देखा गया कि आवेदन के दोनों दौर के दौरान पीठासीन न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत प्रतिकूल रिपोर्टें मुख्य रूप से न्यायिक रिकॉर्ड पर आधारित थीं, जो पूरी तरह से ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और हाईकोर्ट द्वारा बाद की पुष्टि पर केंद्रित थीं। न्यायालय ने कहा कि यह दृष्टिकोण, कारावास की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के पुनर्वास और प्रगति पर केवल एक सीमित और पुराना परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। जस्टिस भट द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है, "ऐसी रिपोर्ट पर प्रमुखता से भरोसा नहीं किया जा सकता है, अगर यह अपराध पर ध्यान केंद्रित करती है और अपराधी पर बहुत कम या कोई ध्यान नहीं देती है।" इसके विपरीत, परिवीक्षा अधिकारी और जेल प्राधिकारी जैसे अधिकारी, जो कैदी के दैनिक जीवन में अधिक निकटता से शामिल होते हैं, दोषी के दोषसिद्धि के बाद के परिवर्तन और समाज में पुनः एकीकरण होने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हालांकि पीठासीन न्यायाधीश की राय एक महत्वपूर्ण इनपुट है, यह वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में होनी चाहिए और इसमें लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2000) में निर्धारित प्रासंगिक कारकों का गहन मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। न्यायालय का फैसला राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2022 लाइव लॉ (SC) 401 के हालिया मामले के प्रकाश में आया, जिसमें कहा गया था, “हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उपयुक्त सरकार को यांत्रिक रूप से पीठासीन न्यायाधीश की राय का पालन करना चाहिए। यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय धारा 432(2) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है या यदि न्यायाधीश छूट देने के लिए प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं करता है जो लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (2000) में निर्धारित किए गए हैं तो सरकार पीठासीन न्यायाधीश से मामले पर नये सिरे से विचार करने का अनुरोध कर सकती है।” न्यायालय ने दोषसिद्धि के बाद के आचरण और अपराध की प्रकृति के बीच असमानता पर प्रकाश डाला, जिस पर पीठासीन न्यायाधीश की राय मुख्य रूप से निर्भर करती है, और अधिक समग्र मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायालय ने कहा, “पीठासीन न्यायाधीश के विचार, रिकॉर्ड पर आधारित हैं , जो मौजूद है, जिसमें अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता, अभियुक्तों की भूमिका और उनके इतिहास के संबंध में उस स्तर पर उपलब्ध सामग्री सहित दोषसिद्धि के सभी तथ्य शामिल हैं। हालांकि , दोषसिद्धि के बाद का आचरण, विशेष रूप से, जिसके परिणामस्वरूप कैदी की अर्जित छूट, उनकी उम्र और स्वास्थ्य, किया गया कार्य, वास्तविक कारावास की अवधि आदि, शायद ही कभी उक्त न्यायाधीश के क्षेत्र में आते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कारावास का अंतिम उद्देश्य, यहां तक कि गंभीरतम अपराधों में भी, सजा और पुनर्वास की अवधि के माध्यम से अपराधी को सुधारना है। अदालत ने मारू राम बनाम भारत संघ में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया, जहां उसने सजा में छूट और शीघ्र रिहाई के लिए दोषियों की उपयुक्तता का आकलन करते समय दोषसिद्धि के बाद के आचरण पर विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने व्यक्तिगत मूल्यांकन के महत्व और समय से पहले रिहाई के निर्णयों के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को स्वीकार किया। अदालत ने श्रीहरन के मामले में अल्पसंख्यक दृष्टिकोण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि, “हमारे विचार में अदालतें किसी कैदी को सजा माफी के लाभ से इनकार नहीं कर सकती हैं और न ही करना चाहिए। ऐसा करने पर, कैदी आखिरी सांस तक जेल में रहने के लिए अभिशप्त होगा और बाहर आने की कोई आशा की किरण भी नहीं बचेगी। यह कठोर वास्तविकता व्यक्ति के सुधार के लिए अनुकूल नहीं होगी और वास्तव में उसे सुरंग के अंत में प्रकाश की झलक के बिना एक अंधेरे छेद में धकेल देगी। इस प्रकार रिमिशन बोर्ड को पूरी तरह से पीठासीन न्यायाधीश या पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोर्ट ने आगाह किया कि बोर्ड को पूरी तरह से पीठासीन न्यायाधीश या पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता को पुलिस अधिकारियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि छूट के संबंध में पुलिस रिपोर्ट में पूर्वाग्रह के तत्व से इंकार नहीं किया जा सकता है। "इस प्रकार बोर्ड को पूरी तरह से पीठासीन न्यायाधीश या पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस अदालत के सुविचारित दृष्टिकोण में, यह न्याय के उद्देश्यों की भी पूर्ति करेगा यदि उपयुक्त सरकार को समयपूर्व रिहाई के लिए आवेदन करने वाले दोषी से बातचीत/साक्षात्कार के बाद योग्य मनोवैज्ञानिक समसामयिक रूप से तैयार की गई रिपोर्ट का लाभ मिले कैदी छूट नीति का लाभ पाने का हकदार है जो अधिक उदार है जहां तक छूट नीति की प्रयोज्यता का सवाल है, अदालत ने माना कि दोषी की सजा के समय जो लागू होता है, वही मामले को नियंत्रित करता है। हालांकि, अदालत ने जगदीश के मामले का हवाला दिया जहां यह माना गया था कि यदि सजा की तारीख पर अधिक उदार नीति मौजूद है, तो लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, दोषसिद्धि की तारीख (24.05.2001) को, अदालत ने पाया कि यह 2002 से पहले की नीति लागू थी। नीति में किसी भी अपात्रता मानदंड की रूपरेखा नहीं दी गई है। उपरोक्त के आलोक में, अदालत ने रिमिशन बोर्ड को दोषी के आवेदन की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, “संबंधित पीठासीन न्यायाधीश को न्यायिक रिकॉर्ड की जांच करके समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर एक राय देने और एक महीने के भीतर लक्ष्मण नस्कर के मामले में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त तर्क प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। इस नई रिपोर्ट के लाभ के साथ, रिमिशन बोर्ड आवेदन पर पुनर्विचार कर सकता है - पूरी तरह से या पूरी तरह से इस पर भरोसा किए बिना, लेकिन इसे मूल्यवान (शायद वजनदार) सलाह के रूप में मानकर जो न्यायिक रिकॉर्ड पर आधारित है। रिट याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही कारावास की लंबी अवधि और उसकी उम्र को देखते हुए, रिमिशन बोर्ड को जल्द से जल्द अधिमानतः तीन महीने के भीतर आवेदन पर विचार करने और अपना निर्णय देने का प्रयास करना चाहिए ।
 

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