राज्य सूचना आयोगों को हाइब्रिड सुनवाई, ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करनी चाहिएः सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) को शिकायतों और अपीलों के लिए सुनवाई का हाइब्रिड तरीका उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पीठ ने एसआईसी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सभी वादियों के लिए ई-फाइलिंग को सुव्यवस्थित किया जाए। टेक्नोलॉजी के जरिए एसआईसी की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न राहतों की मांग वाली किशन चंद जैन की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश पारित किए।
निर्देश पारित करते समय, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने अपनी कार्यवाही हाइब्रिड तरीके से की और इससे नागरिकों तक पहुंच में आसानी सुनिश्चित हुई, जिससे उनके लिए शिकायतों को आगे बढ़ाना आसान हो गया। अदालत ने कहा कि यह बात एसआईसी के लिए सच नहीं है क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अपनाई जाने वाली पद्धति में भिन्नता दिखाई देती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "टेक्नोलॉजी का उपयोग का अब कोई विकल्प नहीं है। हाइब्रिड या वर्चुअल सुनवाई के उद्देश्य से उचित रूप से प्रयुक्त टेक्नोलॉजी में नागरिकों के सुनवाई का अधिकार सुरक्षित करने के लिए उनकी लंबी दूरी की यात्रा की आवश्यकता को समाप्त करके न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की क्षमता है... न्याय तक पहुंच अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक है।"
हाल ही में, शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्ट्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि बार के किसी भी सदस्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं या हाइब्रिड सुविधा के माध्यम से सुनवाई तक पहुंच से वंचित न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देश 1. देश भर के सभी एसआईसी को शिकायतों और अपीलों की सुनवाई के लिए सभी वादियों को सुनवाई के हाइब्रिड तरीके प्रदान करने होंगे। 2. एसआईसी को हाइब्रिड सुनवाई के लिए विकल्प देना होगा और वाद सूची पर वीडियो लिंक को प्रकाशित करना होगा।
3. सभी एसआईसी यह सुनिश्चित करें कि सभी वादियों के लिए ई-फाइलिंग को सुव्यवस्थित किया जाए। 4. यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए कि वादकारियों को ऑनलाइन तामील प्रदान की जाए। 5. सभी राज्य और केंद्रीय मंत्रालय केंद्रीय और राज्य पीआईओ के ईमेल एड्रेस संकलित करने के लिए एक महीने की अवधि के भीतर कदम उठाएंगे, जिसे सभी एसआईसी और सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा। 6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) इन निर्देशों का पालन करने के लिए एक समयसीमा तैयार करने के लिए सभी राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की एक महीने के भीतर बैठक बुलाएगा। जहां भी आवश्यकता होगी, राज्य सरकारें धन उपलब्ध कराएंगी।