सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया

Oct 30, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 अक्टूबर) को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो राष्ट्रीय राजधानी में अब खत्म हो चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) नेता इस साल फरवरी से हिरासत में हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों उनकी जांच कर रहे हैं। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनाया, जिसने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने जुलाई में उनकी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और इस महीने की शुरुआत में फैसला सुरक्षित रख लिया था । जस्टिस खन्ना ने आज आदेश सुनाते हुए कहा, "रुपए के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू...338 करोड़ रुपये...अस्थायी रूप से स्थापित है, इसलिए हमने जमानत के लिए आवेदन खारिज कर दिए हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हम जमानत के लिए आवेदन खारिज कर रहे हैं, लेकिन हमने एक स्पष्ट टिप्पणी की है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुकदमा छह से आठ महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा। इसलिए तीन महीने के भीतर, यदि मुकदमा लापरवाही से या धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। वह जमानत के लिए आवेदन दायर करने का हकदार होगा।"