'अनुचित': अडानी ग्रुप मामले में पेश होने को लेकर सोमशेखर सुंदरेसन के खिलाफ पक्षपात के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Nov 14, 2023
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अडानी-हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार (24 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों की निष्पक्षता के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर असहमति व्यक्त की। पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने आरोपों को "अनुचित" करार दिया और एडवोकेट प्रशांत भूषण से कहा कि इस तरह के बयान जिम्मेदारी की भावना के साथ दिए जाने चाहिए। अदानी-हिंडनबर्ग मुद्दे के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की ओर से कोई नियामक विफलता हुई, या नहीं, इसकी जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा 2 मार्च को एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी को नियामक ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए भी कहा गया था। कमेटी में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं- i) ओपी भट्ट, ii) जस्टिस जेपी देवधर (बॉम्बे एचसी के पूर्व जज), iii) केवी कामथ, iv) नंदन नीलेकणि और v) सोमशेखर सुंदरेसन। इसकी अध्यक्षता पूर्व हाईकोर्ट जज (रिटायर्ड) अभय मनोहर सप्रे ने की। मई में कमेटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रथम दृष्टया सेबी की ओर से विफलता को खारिज किया गया और नियामक ढांचे में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए। मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक अनामिका जायसवाल ने सितंबर में हलफनामा दायर कर एक्सपर्ट कमेटी के कुछ सदस्यों पर अडानी ग्रुप्स की कंपनियों के साथ जुड़ाव के कारण हितों के टकराव का आरोप लगाया था।उन्होंने कहा, "मिस्टर भूषण, आइए निष्पक्ष रहें। वह 2006 में वकील थे। ऐसा नहीं है कि वह अडानी ग्रुप के इन-हाउस वकील या रिटेनर थे। वकील विभिन्न मामलों में पेश होते हैं। आप उनके द्वारा 17 साल पहले की गई उपस्थिति का हवाला देते हैं! आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में कुछ ज़िम्मेदारी होनी चाहिए।" भूषण ने तब कहा था कि वह सेबी की कई समितियों में भी रहे हैं। सीजेआई ने तब कहा कि सेबी समितियों में होने के कारण उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय क्षेत्र कानून सुधार समिति में सुंदरसन की भागीदारी पिछली सरकार के आदेश पर थी। उन्होंने कहा, "तो? यह उन्हें अयोग्य ठहराता है? वह पिछली सरकार की वित्तीय क्षेत्र कानून सुधार समिति में थे!" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बहस में शामिल हुए और कहा कि सुंदरसन वास्तव में सेबी के आलोचक हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी भागीदारी को उनकी निष्पक्षता से समझौता नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने जोड़ा, "सिद्धांत रूप से, मैं इस तरह के आरोपों को रोकने के लिए ईमानदारी से अनुरोध करूंगा। उनका चयन अदालत द्वारा किया गया है।" एसजी ने यह भी रेखांकित किया कि समिति सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज के नेतृत्व में काम कर रही है। सीजेआई ने कहा, "मिस्टर भूषण, यह थोड़ा अनुचित है, क्योंकि इस तरह से लोग हमारे द्वारा नियुक्त समितियों में शामिल होना बंद कर देंगे। अगर हम चाहते तो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज होते। लेकिन हम डोमेन एक्सपर्ट चाहते हैं। हम अधिक मजबूत विश्लेषण चाहते हैं। भूषण ने कहा कि हालांकि आवेदन में सुंदरेसन द्वारा 2006 में की गई केवल उपस्थिति का हवाला दिया गया, वास्तव में उन्होंने अदानी ग्रुप के लिए कई अन्य प्रस्तुतियां दी हैं। इस मौके पर सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हमें इन अप्रमाणित आरोपों को क्यों लेना चाहिए?...इस तर्क के अनुसार, किसी आरोपी के लिए पेश होने वाले किसी भी वकील को हाईकोर्ट जज नहीं बनना चाहिए!...यह 2006 की उपस्थिति है और आप 2023 में कुछ कहते हैं।" भूषण ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने सुंदरेसन के संघर्ष के बारे में मई में हलफनामा दायर किया था, लेकिन ओपी भट्ट की संलिप्तता के बारे में पता चलने तक समिति के पुनर्गठन की मांग करना पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं माना। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि समिति के सदस्यों को पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए संभावित संघर्षों का खुलासा अदालत को करना चाहिए। विस्तृत सुनवाई के बाद पीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनके नाम को दोहराए जाने के लगभग दस महीने बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में वकील सोमशेखर सुंदरेसन की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया। फरवरी, 2022 में कॉलेजियम ने पहली बार उनके नाम की सिफारिश की थी। नवंबर, 2022 में केंद्र ने विचाराधीन मामले पर सोशल मीडिया में उनके द्वारा व्यक्त किए गए कुछ विचारों का हवाला देते हुए उनके नाम पर आपत्ति जताई। हालांकि, जनवरी 2023 में कॉलेजियम ने एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेसन का नाम दोहराते हुए कहा, “संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सभी नागरिकों को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है। किसी उम्मीदवार द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति उसे संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं देती, जब तक कि जज पद के लिए प्रस्तावित व्यक्ति सक्षम, योग्यता और निष्ठा वाला व्यक्ति हो।'' "जिस तरह से उम्मीदवार ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, वह इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराता है कि वह "अत्यधिक पक्षपाती विचार रखने वाले व्यक्ति" है या वह "सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों, पहलों और निर्देशों पर सोशल मीडिया पर चुनिंदा रूप से आलोचनात्मक रहे है"। (जैसा कि न्याय विभाग की आपत्तियों में संकेत दिया गया है) और न ही यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री है कि उम्मीदवार द्वारा इस्तेमाल की गई अभिव्यक्तियां मजबूत वैचारिक झुकाव वाले किसी भी राजनीतिक दल के साथ उसके संबंधों का संकेत देती हैं।"

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