सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन गवाहों की उपस्थिति के संबंध में पी एंड एच हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों को खारिज किया

Aug 14, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष के गवाहों को समन जारी करने के संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने 27 मई, 2022 को पारित अपने आदेश में रामबहोर साकेत और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2018) मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों को अपनाया था और उन दिशानिर्देशों को इस प्रकार दोहराया था। अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने के बाद चश्मदीदों या उन गवाहों को समन जारी किया जाना चाहिए जो अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए सबसे अधिक सामग्री वाले हों। यदि किसी भी कारण से समन बिना तामील हुए वापस आ जाता है तो बार-बार उसी प्रक्रिया का सहारा लेकर समय बर्बाद करने के बजाय अगला समन पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के माध्यम से तामील कराया जाना चाहिए। यदि रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दिए गए कारणों से समन बिना तामील हुए लौटाया जाता है तो यह प्रतिबिंबित होता है कि गवाह पहुंच से बाहर/पता नहीं चल पा रहे हैं और उनकी अनुपलब्धता के कारण उन पर तामील नहीं की जा सकती और उचित सीमा के भीतर उनके पाए जाने की कोई संभावना नहीं है तो ट्रायल कोर्ट को उन गवाहों को छोड़ देना चाहिए और गवाहों के अगले समूह को सम्मन जारी करके आगे बढ़ना चाहिए। गवाहों के एक समूह को छोड़कर अदालत उनकी गवाही को बंद नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें केवल स्थगित रख रही है, ताकि जब भी वे पुलिस को मिलें तो उन्हें दर्ज किया जा सके। यदि बिना किसी देरी के महत्वपूर्ण गवाहों की खरीद नहीं की जा सकती है तो अदालत को औपचारिक गवाहों और विशेषज्ञ गवाहों, यदि कोई हो, की जांच करने की संभावना तलाशनी चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए। इसके बाद अभियोजन पक्ष के शेष गवाह जिनकी पुलिस की रिपोर्ट में परिलक्षित कारणों से पेश करने में पुलिस की असमर्थता के कारण जांच नहीं की गई है, अदालत को अभियोजन के मामले को बंद कर देना चाहिए और मामले के अगले चरण पर आगे बढ़ना चाहिए। पुलिस के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह अपने गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने के बहाने के रूप में कानून और व्यवस्था के काम या अपने किसी अन्य कार्य के कारणों को सामने रखे। पुलिस की ओर से इस तरह का गैर-अनुपालन ट्रायल कोर्ट के आदेश की अवमानना ​​हो सकता है, पी एंड एच हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ये दिशानिर्देश पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्रों की सभी अदालतों पर लागू होने चाहिए। हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए उपरोक्त निर्देश पारित किये थे। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के पेश न होने पर उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की थी। इस दृष्टिकोण पर आलोचनात्मक रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा। एचसी ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि ट्रायल कोर्ट ने एक गवाह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत एक प्रक्रिया अपनाई है, हालांकि धारा 82 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया एक आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए है।" एचसी ने कहा, “सीआरपीसी की धारा 82(4) के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक गवाह को घोषित अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, अगर वह गैर-जमानती वारंट की सेवा के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहता है, बल्कि अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है सीआरपीसी की धारा 350 के तहत प्रदान किया गया।" एचसी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ट्रायल कोर्ट आईपीसी की धारा 174 का नोटिस लेने में विफल रही, जहां एक गवाह एक लोक सेवक द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद भी पेश नहीं होता है, तो उसे 6 महीने तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की अपील में कहा कि यदि कोई व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी होने के बाद भी पेश नहीं होता है तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत सजा का प्रावधान है। अदालत ने अंततः माना कि “यह स्पष्ट है कि लागू आदेश में अनजाने में या अन्यथा फॉर्म 5 और 6 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, धारा 83 और 174 ए आईपीसी के महत्वपूर्ण प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, इसलिए इस हद तक, वे राज्य और पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के भीतर सभी न्यायालयों को निर्देश जारी करते हैं; इसके द्वारा अलग रखा गया है।