सुप्रीम कोर्ट गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) केंद्र सरकार की हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बांड की बिक्री की अनुमति दी है। याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था। वकील ने तत्काल लिस्टिंग की मांग करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री जल्द ही समाप्त हो जाएगी।
CJI चंद्रचूड़ ने वकील से कहा, "हम इसे उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे।" वकील ने जोर दिया, "लेकिन, यह जारी हो गया है। योजना के खिलाफ है। यह समाप्त हो जाएगा।" CJI ने आश्वासन दिया, "हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे।" यह ध्यान दिया जा सकता है कि वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं लंबित हैं, जिन्होंने गुमनाम चुनावी बांड का मार्ग प्रशस्त किया। 14 अक्टूबर को, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने उन याचिकाओं को 6 दिसंबर तक के लिए पोस्ट कर दिया था। मार्च 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बांड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाले आवेदन को खारिज कर दिया था।