अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए राज्यपाल और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया : सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

Aug 04, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मुद्दे पर गुरुवार की कार्यवाही में राकांपा सांसद मोहम्मद अकबर लोन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल ने तर्क दिया कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल और केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 से छुटकारा पाने के लिए मिलकर काम किया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संविधान से हटकर किया गया एक विशुद्ध राजनीतिक कृत्य था। सिब्बल ने निरसन के लिए घटनाओं के अनुक्रम पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि 19 जून, 2018 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू और कश्मीर की गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके एक दिन के भीतर, 20 जून 2018 को, राज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया और राज्य में 'राज्यपाल शासन' की घोषणा की और सरकार और राज्य विधानमंडल के कार्यों को ग्रहण किया। सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 92(3) के अनुसार, राज्यपाल की ऐसी उद्घोषणा केवल 6 महीने की अवधि के लिए वैध रह सकती है। इस प्रकार राज्य में राज्यपाल शासन 19 दिसंबर, 2018 को समाप्त होना था हालांकि, राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 53(2) के तहत, 21 नवंबर, 2018 को राज्य की विधान सभा को भंग कर दिया। सिब्बल ने कहा- "पीडीपी के अनुसार, उन्होंने श्रीनगर को एक फैक्स भेजा था कि वे एनसीपी के समर्थन में हैं और वे सरकार बनाने के इच्छुक हैं। राज्यपाल का कहना है कि उन्हें फैक्स कभी नहीं मिला क्योंकि वह जम्मू में थे और फैक्स श्रीनगर के लिए भेजा गया था, इसलिए 21 नवंबर, 2018 को राज्यपाल ने इसे (राज्य विधानसभा) भंग कर दिया।" राज्यपाल के कार्यों की आलोचना करते हुए सिब्बल ने कहा- "राज्यपाल मंत्रिपरिषद के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकते... उन्होंने पहले ही मंत्रिपरिषद को निलंबित कर दिया है। यह एक शुद्ध राजनीतिक कृत्य है। राज्यपाल और सरकार मिलकर काम कर रहे थे। वे 370 से छुटकारा पाना चाहते थे।" 19 जून को समर्थन वापसी के बाद 20 जून को राज्यपाल विधानसभा को निलंबित क्यों करेंगे और किसी भी राजनीतिक दल को गठन की अनुमति नहीं देंगे जिससे नई सरकार न बन सके?” जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने वाले अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करने का जिक्र करते हुए, जो 19 दिसंबर, 2018 को जारी किया गया था, सिब्बल ने कहा- "वहां कोई मंत्रिपरिषद नहीं है, कोई सरकार नहीं है। लेकिन वह एक रिपोर्ट भेजते हैं कि राज्य का शासन नहीं चलाया जा सकता। कोई बातचीत नहीं है, कोई संचार नहीं है। यह करतूत का एक अद्भुत नमूना है। यह अवैधताओं का एक उदाहरण है।" राष्ट्रपति शासन की वैधानिकता पर उठाते हुए सिब्बल ने यह भी कहा- "सवाल यह है कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति क्या है? अनुच्छेद 356 का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य लोकतंत्र को बहाल करना है। आप सत्ता संभालते हैं क्योंकि एक सरकार नहीं चल सकती...अस्थायी अवधि के लिए लोकतंत्र की बहाली के लिए। आप इसके विनाश के लिए अनुच्छेद 356 का उपयोग नहीं सकते।" सिब्बल ने आगे कहा- "आप 11 बजे संसद में कोई विधेयक पेश नहीं कर सकते, किसी को इसके बारे में जाने बिना कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते... यह इस तर्क में फिट बैठता है कि यह एक राजनीतिक प्रक्रिया थी, जो संवैधानिक तरीकों से की गई थी।" जस्टिस कौल ने इस पर जवाब दिया- "सब कुछ एक राजनीतिक प्रक्रिया है मिस्टर सिब्बल, सवाल यह है कि क्या यह संविधान में फिट बैठता है।"

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