यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा: प्रमाणपत्र में त्रुटि के कारण ईडब्ल्यूएस आरक्षण से वंचित किए गए 3 उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 3 सिविल सेवा उम्मीदवारों की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने दलील दी थी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र में की गई लिपिकीय त्रुटि के कारण उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत आरक्षण से वंचित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कटऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद 2022 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में उनका चयन नहीं किया गया था। 23 मई 2023 को परिणाम घोषित होने के बाद, उनकी श्रेणी को ईडब्ल्यूएस से सामान्य में बदल दिया गया और परिणामस्वरूप, उन्हें अनुशंसित नहीं जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ 3 उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने परिणाम घोषित करने के बाद उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में मानने की यूपीएससी (प्रतिवादी) की कार्रवाई को मनमाना और अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन बताया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे सफल उम्मीदवार थे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कटऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी ने परिणाम घोषित होने के बाद 24 मई और 30 मई, 2023 को बिना कोई कारण बताए एक पत्र जारी करके अपनी श्रेणी बदल दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का मनमाना, भेदभावपूर्ण उल्लंघन है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके पास वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपेक्षित आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है, जैसा कि प्रतिवादी के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ये प्रमाणपत्र 22 फरवरी, 2022 की निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि श्रेणी में परिवर्तन परीक्षा नोटिस के खंड 9(3) का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्र होंगे यदि उनके पास वित्त वर्ष 2020-21 की आय के आधार पर आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से इनकार केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई एक लिपिकीय त्रुटि के कारण किया गया था। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि इस त्रुटि को बाद में स्पष्ट किया गया और साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए सहायक दस्तावेज़ों के साथ प्रतिवादी के ध्यान में लाया गया। प्रतिवादी ने न केवल स्पष्टीकरण को स्वीकार किया था बल्कि साक्षात्कार के समय प्रमाणपत्रों को वैध भी माना था। 30 जनवरी 2023 को, प्रतिवादी ने उन्हें सूचित किया कि उनके ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों में वर्ष 2021-22 का गलत उल्लेख है। इसलिए, उन्हें साक्षात्कार के समय सही वित्तीय वर्ष 2020-21 के साथ मूल प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी ने स्पष्टीकरण जारी किया कि एक लिपिकीय त्रुटि थी और प्रमाणपत्र को वित्तीय वर्ष 2020-21 के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। साक्षात्कार के समय उन्होंने इस स्पष्टीकरण के साथ अपने प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किये। जहां उनका चयन नहीं हुआ वहां परिणाम घोषित कर दिया गया। जब उनकी मार्कशीट प्रकाशित हुई, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने क्रमशः 951, 953 और 943 अंक प्राप्त किए थे, जो ईडब्ल्यूएस कटऑफ अंक 926 से अधिक थे। उन्होंने प्रतिवादी से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्पष्टीकरण के मद्देनजर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का अनुरोध किया। प्रतिवादी ने उत्तर दिया कि उनके प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं थे और 19 जून, 2023 को उनके मूल प्रमाणपत्र वापस कर दिये। इससे व्यथित होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।