यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने प्रीलिम्स 2023 की आंसर की और कटऑफ मार्क्स की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 अगस्त) को उस याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 की आंसर की और कटऑफ मार्क्स प्रकाशित करने की मांग की गई थी। यह निर्णय इस तथ्य के प्रकाश में आया है कि इसी तरह का मुद्दा पहले से ही है दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त 2023 को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की पीठ पारदर्शिता और निष्पक्षता के हित में आंसर की और कटऑफ अंक का खुलासा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट श्री सौरव अग्रवाल ने यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2023 के लिए आंसर की और कटऑफ मार्क्स जारी करने को लेकर अनिश्चितताओं से प्रभावित छात्रों की दुर्दशा प्रस्तुत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर केवल सुनवाई योग्य होने पर आदेश सुरक्षित रखे थे। इससे पहले 2 अगस्त 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी की ओर से 12 जून को जारी एक प्रेस नोट को चुनौती देने वाली याचिका के सुनवाई योग्य होन के संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रेस नोट में कहा गया है कि सिविल सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की पूरी परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जारी की जाएगी। 17 सिविल सर्विस उम्मीदवारों द्वारा दायर विचाराधीन याचिका में यूपीएससी को प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की तुरंत प्रकाशित करने का निर्देश देने के लिए अदालत से आदेश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया था कि वे अब यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को रद्द करने और परीक्षा फिर से आयोजित करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं।