ज्ञानवापी 'विवादास्पद' टिप्पणी केस - वाराणसी कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी किया
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ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के संबंध में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर वाराणसी की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में नोटिस जारी किया। एडवोकेट हरि शंकर पांडे द्वारा पिछले महीने दायर एक याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यादव और ओवैसी द्वारा कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया। उसी आदेश के खिलाफ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अनुराधा कुशवाहा की अदालत के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है। गौरतलब है कि पुनरीक्षणवादी ने अपनी याचिका में यादव और ओवैसी के खिलाफ कथित रूप से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (कथित 'शिव लिंग') के ढांचे के बारे में 'विवादास्पद' टिप्पणी करके धार्मिक घृणा भड़काने के खिलाफ एफआईआर/मामला दर्ज करने की मांग की है। उनका मामला है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ओवैसी, उनके भाई और कई अन्य लोग 'शिव लिंग' के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। यादव, ओवैसी और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई 14 अप्रैल को तय की है।