'निषेध कहां है?': कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया के मीडिया सलाहकार, राजनीतिक सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज की

Sep 08, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिवों और मीडिया सलाहकार की नियुक्ति के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी। चीफ ज‌स्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने एडवोकेट उमापति एस की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा, "अलग से दर्ज किए जाने वाले कारणों से, याचिका खारिज की जाती है।" याचिकाकर्ता ने कांग्रेस एमएलसी डॉ के गोविंदराज और नजीर अहमद को राजनीतिक सचिव, सुनील कुनागोल को मुख्य सलाहकार और पत्रकार केवी प्रभाकर को मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाने को चुनौती दी थी।वकील उमापति ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर तर्क दिया कि राजनीतिक सचिव, मुख्य सलाहकार और मीडिया सलाहकार के रूप में निजी व्यक्तियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 (1-ए) के अनुसार असंवैधानिक है। उन्होंने तर्क दिया कि सीएम के पास एक मंत्रिपरिषद है, जिसमें 34 मंत्री शामिल हैं, जिससे संविधान के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा (राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 224 का 15%) तक पहुंच जाती है। हालांकि, बेंच ने कहा कि निजी उत्तरदाताओं को मंत्रिपरिषद या कैबिनेट मंत्रियों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है। कोर्ट ने कहा, “उनकी नियुक्ति में क्या गड़बड़ी है, दिखाएं कि उनकी नियुक्ति पर रोक है? उन्हें शिक्षा आदि जैसे पोर्टफोलियो से डील करने के लिए न तो मंत्रिपरिषद और न ही कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो फिर रोक कहां है?" याचिकाकर्ता ने कहा कि नियुक्तियों के संबंध में कोई सक्षम प्रावधान नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि हालांकि कोई निषेध भी नहीं है। जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से कहा, “यह (सरकार) 100 व्यक्तियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त कर सकती है। कृपया दिखाएं कि कोई निषेध है।” याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि निजी व्यक्तियों, रिश्तेदारों और राजनीतिक फॉलोअर्स को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ राज्य के प्रशासन में सीधे अनुमति देना असंवैधानिक है। यह तर्क दिया गया कि मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक दल के व्यक्तिगत हित के लिए बनाए गए इन "अतिरिक्त संवैधानिक" कार्यालयों को चलाने के लिए सार्वजनिक धन से भारी व्यय किया जा रहा है। याचिका में सलाहकारों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए अधिकार-पत्र जारी करने की प्रार्थना की गई थी।

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