1000 उद्योगों, प्रतिष्ठानों को नोटिस

May 24, 2019

1000 उद्योगों, प्रतिष्ठानों को नोटिस

साहिबाबाद ड्रेन में गंदगी डाल रहे 5000 उद्योगों पर एनजीटी के आदेश पर कार्रवाई

-उद्योग विहार (जून 2019)- गाजियाबाद।
नगर निगम ने एक हजार उद्योग और 100 किलो से ज्यादा कूड़ा निकालने वाले (बल्क वेस्ट जनरेटर) प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है। इन पर जुर्माना लगाया गया है। उद्योगों को ईटीपी प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया है। प्रतिष्ठानों को गीले कूड़े से खाद बनाने का संयंत्र लगाने को कहा गया है। अनुपालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साहिबाबाद ड्रेन में गंदा पानी डाल रहे 500 उद्योगों को नोटिस जारी किया गया है। एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। यह ड्रेन आगे जाकर यमुना में मिलती है। उद्योगों का गंदा पानी ड्रेन में जाता है। ड्रेन के रास्ते यह गंदगी यमुना नदी तक पहुंच जाती है। इससे नदी का पानी काला हो रहा है। एनजीटी ने इस मामले में यमुना पॉल्यूशन मॉनिटरिग कमेटी को जांच के आदेश दिया था। इस कमेटी ने कई बार निरीक्षण किया। अपनी रिपोर्ट एनजीटी के समक्ष रखी। यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के लिए उपाय भी सुझाए। एनजीटी ने नगर आयुक्त को नदी प्रदूषित करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इस पर 682 उद्योगों को चिह्नित किया गया था। उनमें से नगर निगम सीमा के 500 उद्योगों को नोटिस दिए गए हैं। बाकी उद्योग लोनी नगर पालिका क्षेत्र में हैं। इनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और गंदे पानी को उपचारित कर साफ करने वाले ईटीपी प्लांट की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में कूड़ा निकालने वाले प्रतिष्ठानों का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2016, उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम-2000 के नोटिस दिए गए हैं। इन प्रतिष्ठानों में होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई की दुकान, स्कूल, कॉलेज, सरकारी महकमे शामिल हैं।

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खाली बोतल कलेक्ट न कराने पर बिस्लेरी को दिया नोटिस

गाजियाबाद।
नगर निगम ने मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनी बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को खाली बोतलें कलेक्ट न कराने के आरोप में नोटिस दिया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कार्रवाई हुई है। नोटिस में कंपनी प्रबंधन को खाली बोतलें कलेक्ट कराने की प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कई प्रतिष्ठानों को गंदगी फैलाने पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने बृहस्पतिवार को कविनगर जोन के अंतर्गत राजनगर, कविनगर, संजयनगर, गोविदपुरम, हरसांव समेत कई स्थानों का निरीक्षण किया। गोविदपुरम में एक फार्म हाउस के पास जय माता ऑटो स्पेयर पार्ट्स एंड रिपेयरिग सेंटर व जय माता दी टूर एंड ट्रेवल संचालक ने नाले के किनारे गंदगी फैलाई हुई थी। उसमें थर्माकोल और पॉलीथिन पड़ी हुई थी। नगर आयुक्त ने प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी वीपी शर्मा को दोनों प्रतिष्ठानों के संचालक को नोटिस देने का निर्देश दिया। गोविदपुरम में ही बाबा मार्केट स्थित वोल्गा पैलेस बैंक्वेट हॉल, अग्रवाल स्वीट्स, सिघल स्वीट्स और महा गणेश ट्रेडर्स के बाहर बिस्लेरी के खाली ग्लास व प्लास्टिक बोतल पड़ी हुई थी। प्लास्टिक की प्लेट, चम्मच से गंदगी कर रखी थी। इस पर नगर आयुक्त ने नोटिस देने का निर्देश जारी किया है। बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 नोटिस दिया है। इसमें विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी (एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी) निभाने के लिए कहा गया है। कंपनी प्रबंधन को बताया है कि इस रूल के तहत जिस प्लास्टिक पैकिग में मिनरल वाटर बेचा जा रहा है। उस पैकिग को कलेक्ट कराने के लिए प्रणाली विकसित करनी होगी। उसके बारे में नगर निगम को बताना पड़ेगा। तीन दिन में उसके बारे में अवगत नहीं कराया तो पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। निरीक्षण के दौरान जिन प्रतिष्ठानों के बाहर गंदगी मिली, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं।

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