ITR फॉर्म में किसी तरह का बदलाव नहीं, सोशल मीडिया पर चल रही खबरें अफवाह

Jul 17, 2019

ITR फॉर्म में किसी तरह का बदलाव नहीं, सोशल मीडिया पर चल रही खबरें अफवाह

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का साफ कहना है कि आईटीआर-2 और आईटीआर-3 सहित आयकर रिटर्न भरने के लिए अधिसूचित किसी भी फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

सीबीडीटी ने इस संबंध में सोशल मीडिया में आ रही रिपोर्टों को गलत करार देते हुए कहा कि एक अप्रैल 2019 को आईटीआर फॉर्म को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. जबकि सोशल मीडिया में खबर आ रही है कि 11 जुलाई को इसमें भारी बदलाव किया गया है. जिससे लोगों को रिटर्न फाइल में दिक्कतें हो रही हैं.

सीबीडीटी की मानें तो सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आईटीआर फॉर्म में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, जिससे करदाताओं को दिक्कत हो रही है. जो कि बिल्कुल अफवाह है. बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि केवल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अपडेशन से रिटर्न फाइल करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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CBDT का कहना है कि अभी तक 1.38 करोड़ लोगों ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है. आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2019 है. सीबीडीटी के मुताबिक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी अपडेट सामान्य रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है और ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए उनके फीडबैक के आधार पर इसे अपडेट किया जाता है.

आयकर (आईटीआर या ITR) फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई है. इसके बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि जल्‍द से जल्‍द आईटीआर फॉर्म फाइल कर दें.

गौरतलब है कि पिछले दिनों सीबीडीटी प्रमुख पीसी मोदी ने बताया था कि आयकर विभाग जल्द ही प्री-फील्ड आईटीआर उपलब्ध कराएगा. इसके जरिए आयकर रिटर्न भरना आसान हो जाएगा. बता दें कि आम बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री-फील्‍ड आईटीआर का जिक्र किया था. इस फॉर्म में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की प्री-लोडेड डिटेल होगी. इसमें संशोधन का विकल्‍प दिया जाएगा.

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