ट्रस्ट संचालकों को बताने होंगे आय और व्यय के स्रोत
ट्रस्ट संचालकों को बताने होंगे आय और व्यय के स्रोत
-उद्योग विहार (जुलाई 2019)- कानपुर।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर के ट्रस्ट ऑडिट के फॉर्म-10बी में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए संशोधन में अब फार्म-10बी दो की जगह सात पेज का होगा। इसके तहत आने वाले ट्रस्ट संचालकों को धन के स्नोत बताने के साथ ही खर्च का प्रत्येक आंकड़ा भी देना होगा। जबकि अब तक तीन जानकारियां ही प्रमुख रूप से मांगीं जाती थीं। प्रस्तावित बदलाव के लिए पांच जून तक ऑनलाइन सुझाव दे सकते हैं। सीबीडीटी के मुताबिक फॉर्म 10बी में अंतिम संशोधन 1973 में हुआ था। लंबा समय गुजरने के चलते इसमें परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही है। अभी फॉर्म 10बी दो पेज का है। इसमें पहले तीन बिंदुओं पर जानकारी देनी जरूरी होती है। प्रस्तावित फॉर्म 10बी में बहुत परिवर्तन है। इसमें आयकर रिटर्न सात की तरह जानकारियां मांगी हैं। टैक्स सलाहकारों के मुताबिक पहली बार पंजीकृत कार्यालय की जानकारी मांगी गई है। उसका कानूनी स्तर क्या है, यह भी बताना होगा। वह ट्रस्ट है या कंपनी, इसमें यह जानकारी देनी होगी।
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- ट्रस्ट के गठन का उद्देश्य।
- उद्देश्य में पिछले वर्ष और इस वर्ष क्या परिवर्तन किए।
- कहां से धन आया और कहां लगाया।
- 12ए में जो शर्ते लगाईं, उन्हें पूरा किया या नहीं।
- ट्रस्ट ने यदि कोई बिजनेस किया तो उसका विवरण।
- कोई ऐसा खर्च जिसकी छूट नहीं मिलती है, उसकी भी जानकारी देनी होगी।
- लोन कब लिया और कब वापस किया।
- टीडीएस की कंप्लाइंस की या नहीं।
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