'सीनियर डेजिग्नेशन दिए जाने में उदारता बरती जाए': एससीबीए प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया

Aug 16, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश सी अग्रवाल ने बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट से चयन के आगामी दौर में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए सीनियर एडवोकेट उपाधि प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण में "उदार" होने का आग्रह किया, क्योंकि यह पिछले 8 वर्षों में होने वाली केवल दूसरी चयन प्रक्रिया है। यह इंगित करते हुए कि सीनियर एडवोकेट के लिए आगामी चयन 4 साल के अंतराल के बाद हो रहा है, एससीबीए ने सुप्रीम कोर्ट से 'मेधावी और योग्य उम्मीदवारों को नामित करने में उदार' होने का अनुरोध किया। पत्र में यह भी कहा गया कि चूंकि पिछले 8 वर्षों में डेजिग्नेशन प्रक्रिया केवल एक बार हुई, इसलिए वर्तमान दौर में 355 एडोवेकट ने आवेदन किया। "आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि बड़ी संख्या में आवेदन इस माननीय न्यायालय को मेधावी और योग्य उम्मीदवारों को नामित करने से हतोत्साहित न करें।" पत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में निर्धारित चयन की प्रक्रिया और मानदंडों को संशोधित किया। न्यायालय ने कहा कि वह सीनियर डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने के लिए 45 वर्ष की पूर्ण आयु प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। हालांकि, केवल 'असाधारण' युवा वकीलों को इस आयु से नीचे नामित किया जा सकता है। एससीबीए ने अपने पत्र में न्यायालय से चयन के मौजूदा दौर में इस मानदंड को लागू करने में उदारता बरतने को कहा, क्योंकि चयन प्रक्रिया 25 फरवरी 2022 को शुरू हुई और इंदिरा जयसिंह के मामले में फैसले को केवल 12 मई 2023 को संशोधित किया गया। एससीबीए प्रेसिडेंट के पत्र में कहा गया, “…इस माननीय न्यायालय को इस मानदंड को लागू करने में उदार होना चाहिए और 45 वर्ष से कम आयु के मेधावी और योग्य उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों के बराबर डेजिग्नेशन के लिए विचार किया जाना चाहिए। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंड में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, जिससे उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जा सके, जो प्रक्रिया शुरू होने के समय अन्यथा योग्य थे। पत्र में चयन प्रक्रिया और मानदंडों में देरी और बदलावों पर भी प्रकाश डाला गया, जो कि COVID-19 महामारी के कारण प्रक्रिया में हुए, क्योंकि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती के अधीन है। पत्र में कहा गया कि हालांकि यह प्रक्रिया 23 अप्रैल, 2015 को हुई, लेकिन इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया की बाद की चुनौती के कारण डेजिग्नेशन प्रक्रिया निलंबित रही। 12 अक्टूबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अधिनियम की धारा 16 की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड पेश किए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियर एडवोकेट को नामित करने की प्रक्रिया में कुछ मापदंडों पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसके बाद चयन प्रक्रिया 2018 में फिर से शुरू की गई और मार्च 2019 में समाप्त हुई। पत्र में बताया गया कि COVID-19 महामारी जैसे कारकों के कारण प्रक्रिया में लगभग चार साल की देरी हुई। पत्र में कहा गया कि प्रक्रिया 25 फरवरी, 2022 को फिर से शुरू की गई और चयन प्रक्रिया के निष्कर्ष के बिना डेढ़ साल से अधिक समय बीत चुका है। यह नोट करता है कि पिछले आठ वर्षों में डेजिग्नेशन केवल एक बार हुए, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान दौर में बड़ी संख्या में 355 वकीलों के आवेदन आए हैं। पत्र में अदालत से आग्रह किया गया कि आवेदनों की भारी संख्या उसे योग्य उम्मीदवारों को नामित करने से न रोके। 27 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली पदनाम प्रक्रिया में 105 आवेदकों में से 37 को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया। बाद में अतिरिक्त डेजिग्नेशन दिए गए। पत्र में बताया गया कि वर्तमान स्थिति के समान प्रक्रियाओं के बीच चार साल के अंतराल के कारण अंतिम दौर में बड़ी संख्या में डेजिग्नेशन हुए। पत्र में यह भी सुझाव दिया गया कि चूंकि वादकारी विभिन्न पृष्ठभूमि से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, इसलिए न्यायालय को सीमित साधनों वाले लोगों की आवाज उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य सीनियर एडवोकेट को सुनिश्चित करना चाहिए। एससीबीए का कहना है कि डेजिग्नेशन को प्रतिबंधित करने से लागत बढ़ सकती है और औसत वादियों की पहुंच सीमित हो सकती है। पत्र में कहा गया, “यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यह माननीय न्यायालय अपील की अंतिम अदालत है। इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ वादियों के पास कोई और उपाय नहीं है। इसलिए वादकारी हमेशा इस माननीय न्यायालय के समक्ष नामित सीनियर एडवोकेट को शामिल करने को प्राथमिकता देते हैं। वादी जीवन के सभी स्तरों से संबंधित हैं। इसलिए इस माननीय न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि पर्याप्त संख्या में मेधावी और योग्य सीनियर एडवोकेट उपलब्ध हैं, जो वादियों के कम समृद्ध वर्ग को आवाज और प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। यदि डेजिग्नेशन की संख्या महत्वपूर्ण रूप से सीमित है, जैसा कि किया जा रहा है तो इससे यह आशंका पैदा होती है कि इससे मौजूदा सीनियर वकील और अधिक अप्रभावी हो जाएंगे और औसत वादी तक पहुंच से वंचित हो जाएंगे।'' पत्र में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें उसने उपभोक्ता आयोग की नियुक्तियों के लिए 10 साल के अनुभव वाले वकीलों पर विचार करने की अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज की। पत्र में सुझाव दिया गया, “यदि 10 साल का अनुभव वाला वकील राज्य उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए उपयुक्त है, जो न्यायिक कार्य करता है, तो उसे सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेशन के लिए विचार किए जाने के लिए भी समान रूप से योग्य होना चाहिए। एक सीनियर एडवोकेट की भूमिका को न्यायिक कार्य के प्रदर्शन से जुड़ी भूमिका से ऊंचे स्थान पर नहीं रखा जा सकता है।''