केवल इसलिए जमानत नहीं मांग सकते क्योंकि सह-अभियुक्त को जमानत मिल गई है; समानता लागू करने के लिए आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका देखी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में अन्य सह-अभियुक्तों के साथ समानता के आधार पर जमानत के लिए अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी। उक्त सह-अभियुक्तों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी। न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि समता का सिद्धांत पूर्ण कानून नहीं है, बल्कि कथित अपराध में व्यक्तिगत परिस्थितियों और भूमिकाओं पर निर्भर करता है। इसमें कहा गया, “यह स्वयंसिद्ध है कि समता का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष सकारात्मक समानता की गारंटी पर आधारित है। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है या न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने के लिए उच्च या अदालत के अधिकार क्षेत्र का सहारा नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या अनियमितता को कायम रखना नहीं है। यदि कानूनी आधार या औचित्य के बिना अदालत द्वारा किसी एक या लोगों के समूह को कोई लाभ या लाभ प्रदान किया गया तो अन्य व्यक्ति ऐसे गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धारा 13(2) के सपठित 13(1)(डी) और आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 468 और 471 के सपठित धारा 120बी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (एसबीएफएल) मेसर्स के निदेशकों में से एक अपीलकर्ता के भतीजे कृष्ण कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 22 जून, 2022 को गिरफ्तार किया गया। एसबीएफएल को बीडीओ इंडिया एलएलपी द्वारा फोरेंसिक ऑडिट का सामना करना पड़ा, जो भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ द्वारा शुरू किया गया था। ऑडिट (2013-2017) में वित्तीय अनियमितताओं का पता चला, जिससे कंसोर्टियम सदस्य बैंकों को 3269.42 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। एसबीएफएल के निदेशकों/गारंटरों के खिलाफ सीबीआई बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल, नई दिल्ली द्वारा 31 दिसंबर, 2020 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पीएमएलए एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध करने के लिए 31 जनवरी, 2021 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई। राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के विशेष न्यायाधीश ने 23 दिसंबर, 2022 को जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 जुलाई, 2023 को अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि समान स्थितियों में अन्य सह-अभियुक्तों को जमानत दी गई, इसलिए उन्हें भी इसका हकदार होना चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को दृढ़ता से खारिज कर दिया। इस बात पर जोर दिया कि समता के सिद्धांत को लागू करने के लिए विचाराधीन आरोपी द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता की स्थिति को अन्य व्यक्ति रमन भूरारिया, जिसे जमानत दी गई, से अलग कर दिया। अदालत ने कहा कि जहां रमन भूरारिया कुछ समय के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक थे, वहीं अपीलकर्ता ने खरीद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ता की भूमिका वित्तीय रिकॉर्ड से स्पष्ट है, जो ऋण निधि को सहयोगी संस्थाओं को हस्तांतरित करने का संकेत देती है, जहां अपीलकर्ता की हिस्सेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने समता के सिद्धांत के व्यापक आवेदन को खारिज कर दिया और अपील खारिज कर दी।