कर्मचारी को केवल अपने मूल विभाग में ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है, दो सेवाओं के बीच आगे-पीछे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती: केरल हाईकोर्ट

Sep 06, 2023
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केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों द्वारा शासित एक कर्मचारी को दो विभागों के बीच आने-जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने माना कि एक कर्मचारी को वैधानिक ग्रहणाधिकार (Lien) केवल मूल विभाग में ही प्राप्त होता है और एक बार इसका उपयोग हो जाने के बाद, वह बाद में उधार लेने वाले विभाग में वापस जाने की अनुमति नहीं मांग सकता है। “यह निर्विवाद है क्योंकि, उपरोक्त प्रावधान के अनुसार भी, कर्मचारी केवल अपने मूल विभाग में ही ग्रहणाधिकार प्राप्त करता है, यदि बाद में नियुक्त विभाग में उसकी नियुक्ति की पुष्टि नहीं हुई है तो वह इसे वापस करने में सक्षम हो सकता है। इसे लागू करने पर, बाद वाले विभाग में याचिकाकर्ता के लिए कोई वैधानिक ग्रहणाधिकार नहीं बचा था, ताकि वह फिर से उसमें वापस आ सके - ऐसा केवल मूल विभाग तक ही सीमित है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका में ये टिप्पणियां कीं, जो मूल रूप से केरल जल प्राधिकरण में कार्यरत थे। उनके अनुरोध के आधार पर उन्हें मोटर वाहन विभाग में नियुक्त किया गया। मोटर वाहन विभाग में काम करते समय, वह अपने मूल विभाग, यानी केरल जल प्राधिकरण में वापस जाना चाहते थे। इसके बाद, उनके अनुरोध के आधार पर, उन्हें केएस एंड एसएसआर के भाग II के नियम 8 के तहत उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता मोटर वाहन विभाग में वापस जाना चाहता था और उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने अपने मूल विभाग से फिर से मोटर वाहन विभाग में वापस जाने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने नियम 8 भाग II, केएस और एसएसआर के प्रावधानों की जांच की जो एक सेवा के कर्मचारियों को दूसरे विभाग में जाने के बाद उसी विभाग में लौटने की अनुमति देता है। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के पास अपने मूल विभाग में वैधानिक ग्रहणाधिकार है और उसके आधार पर वह अपने मूल विभाग में लौट सकता है, जब बाद वाले विभाग में उसकी नियुक्ति की पुष्टि नहीं हुई हो। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने नियम 8 का उपयोग करते हुए अपने मूल विभाग में वापस आने का विकल्प चुना और अब वह बाद वाले विभाग में वापस जाने की अनुमति नहीं मांग सकता क्योंकि उसका वैधानिक ग्रहणाधिकार मूल विभाग तक ही सीमित था। "याचिकाकर्ता का मूल विभाग 'केडब्ल्यूए' है और उसने शुरू में 'एमवीडी' में जाने का विकल्प चुना था, फिर अपने वैधानिक ग्रहणाधिकार का उपयोग करते हुए, भाग II केएस और एसएसआर के नियम 8 के तहत स्वीकार्य, पूर्व विभाग में वापस आने का विकल्प चुना था। एक बार यह हो जाने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा 'एमवीडी' में वापस जाने का विकल्प चुनने का कोई सवाल ही नहीं था, जैसे कि उसके पास वहां एक और ग्रहणाधिकार था; और इसलिए Ext.P7 को त्रुटिपूर्ण नहीं पाया जा सकता। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी।