श्रम हितकारी केन्द्र गाजियाबाद के समस्त भवन का कब्जा न दिये जाने के विरोध में संगम की अनिश्चितकालीन हड़ताल
श्रम हितकारी केन्द्र गाजियाबाद के समस्त भवन का कब्जा न दिये जाने के विरोध में संगम की अनिश्चितकालीन हड़ताल
उद्योग विहार (फरवरी-2019) गाजियाबाद। औद्योगिक विधि प्रतिनिधि संगम गाजियाबाद आदि के द्वारा श्रम हितकारी केन्द्र को श्रम न्यायालयों को दिये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका सं0 15635/1998 दायर की की गयी थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने रिट का अन्तिम निस्तारण करते हुए श्रमायुक्त उ0प्र0 महोदय को इस प्रकरण को अन्तिम रूप से निपटारा करने के लिये आदेशित किया गया था। जिसकी तारतम्यता में माननीय श्रमायुक्त उ0प्र0 श्री राजू शर्मा तत्कालिक श्रमायुक्त उ0प्र0 कानपुर ने अपने आदेश सं0 584-589/श्र0शि0-98, कानपुर दिनांकित 07.07.1998 के द्वारा उक्त मामले को निस्तारित करते हुए निम्न आदेश पारित किए थे। यहां मैं भी आदेश करूंगा कि उपश्रमायुक्त, गाजियाबाद अविलम्ब श्रमहितकारी केन्द्र के शासकीय भवन को रिक्त कराकर श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को नियमानुसार हस्तगत कर दें तथा यदि खुर्जा व बुलन्दशहर में भी इन केन्द्रों (श्रम हितकारी केन्द्र-होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक केन्द्रों) को फिलहाल स्थापित करना संभव नहीं हो पा रहा हो तो इन केन्द्रों के स्टाफ को उप श्रमायुक्त कार्यालय में समायोजित कर शासकीय हितों में उनका उपयोग करें। हमारे अभी-अभी संज्ञान में आया है कि उक्त आदेश जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किये गये थे, की अवहेलना करते हुए श्रम कार्यालय गाजियाबाद द्वारा स्थित श्रम हितकारी केन्द्र गाजियाबाद के भवन में पूर्व में चल रहे होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक केन्द्रों के बन्द हो जाने के बाद उक्त भवन को उप निदेशक कारखाना गाजियाबाद को दे दिया गया है जो कि पूर्ण रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों व माननीय तत्कालीन श्रमायुक्त उ0प्र0 कानपुर के आदेशों के पूर्णतः विरूद्ध है एवं असंवैधानिक है।
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श्रम न्यायालय में औद्योगिक विधि प्रतिनिधि संगम गाजियाबाद ने पूर्व में उक्त केन्द्रों को श्रम न्यायालयों को हस्तगत कराने के लिये अनेक बार प्रतिवेदन दिये हैं जिनमें मुख्य रूप से प्रतिवेदन दिनांक 28.03.18 व दिनांक 20.08.18 के हैं परन्तु उन पर कोई संज्ञान न लेते हुए उक्त केन्द्रों को उप निदेशक कारखाना गाजियाबाद को हस्तांतरित कर दिया है जो कि माननीय उच्च न्यायलय व श्रमायुक्त उ0प्र0 कानपुर के आदेशों की पूर्ण रूप से अवमानना है तथा संगम के सदस्यों व वादकारियों में इस संबंध में गंभीर रोष व आक्रोश व्याप्त हो गया है जिस कारण संगम के सदस्यों ने तत्काल प्रभाव से श्रम न्यायालय प्रथम एवं द्वितीय गाजियाबाद, श्रम न्यायालय नोएडा, श्रम कार्यालय गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ व बुलंदशहर मेंअनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने का आह्वान करते हुए हड़ताल घोषित कर दी है। अतः हमारा निवदेन है कि इस मामले में तत्काल समुचित कार्यवाही करते हुए उक्त श्रम हितकारी केन्द्र के समस्त भवन का कब्जा श्रम न्यायालय प्रथम एवं द्वितीय गाजियाबाद को तुरन्त प्रभाव से हस्तगत करायें।
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