श्रम विभाग के अधिकारियों को कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए श्रमायुक्त की अनुमति से अब पूरी छूट

Mar 05, 2019

श्रम विभाग के अधिकारियों को कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए श्रमायुक्त की अनुमति से अब पूरी छूट

उद्योग विहार (मार्च-2019)गाजियाबाद। श्रम विभाग के अधिकारियों को कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए श्रमायुक्त की अनुमति से अब पूरी छूट प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2019 को जारी आदेश के अनुसार अब अपंजीकृत प्रतिष्ठानों का शत प्रतिशत निरिक्षण होगा जिसके तहत ऐसे प्रतिष्ठान जो दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 या कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं।उनका श्रमायुक्त की अनुमति से शत प्रतिशत निरिक्षण किया जा सकेगा। उक्त निरीक्षण बिना सूचना दिए आकस्मिक रूप से किया जायेगा। तथा पंजीकृत प्रतिष्ठानों का वार्षिक निरीक्षण किया जायेगा जिसके तहत ऐसे प्रतिष्ठान जो स्व प्रमाणन का चुनाव नहीं करते हैं उनका श्रमायुक्त उ प्र की अनुमति से आवश्यकता अनुसार वार्षिक निरिक्षण किया जा सकेगा। शर्त यह है की निरिक्षण किसी भी दशा में वर्ष में एक बार से अधिक नहीं किया जायेगा। वहीं शिकायतों के आधार पर निरीक्षण के लिए कहा गया है की किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर श्रम आयुक्त की अनुमति से कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

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