हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कॉर्पोरेट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बढ़ना चाहिए: जस्टिस बीआर गवई

Sep 14, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट माननीय जज, जस्टिस बीआर गवई ने कार्डिफ़ यूनाइटेड किंगडम में कॉमनवेल्थ मजिस्ट्रेट और जज एसोसिएशन कांफ्रेंस में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधित्व किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने ओर से नामित जस्टिस बी.आर. गवई ने 10 से 14 सितंबर 2023 तक कार्डिफ़, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड और वेल्स की न्यायपालिका द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व किया। सेशन में बोलने वाले अन्य पैनलिस्टों में चीफ जस्टिस आइवर अची, त्रिनिदाद और टोबैगो के चीफ जस्टिस; माननीय जज आवा बाह, गाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट के जज और प्रोफेसर सर रॉस क्रैंस्टन, एफबीए, इंग्लैंड और वेल्स के हाईकोर्ट के पूर्व जज शामिल हैं। सेशन की अध्यक्षता इंग्लैंड और वेल्स के हाईकोर्ट के जज, जस्टिस रॉबिन नोल्स सीबीई ने की। जस्टिस गवई ने सेशल में 'हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कॉर्पोरेट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बढ़ना चाहिए', विषय पर अपने विचार रखे। जस्टिस गवई ने सेशन को संबोधित करते हुए कहा, “कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अवधारणा है, जहां व्यवसायों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करने के लिए बाध्य किया जाता है। हालांकि, सभी मामलों में कॉर्पोरेट सोशल ऑब्लिगेशन स्व-नियमन पर काम करता है और कॉर्पोरेशन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए लचीलेपन की अनुमति देता है। इसे मुख्य रूप से नैतिक और मानक जिम्मेदारी माना गया है, जिसे कॉर्पोरेट स्वेच्छा से निभा सकते हैं। लेकिन संघर्षमय दुनिया में पर्यावरण, जानवरों या लोगों को गंभीर नुकसान की स्थिति में, जहां कॉर्पोरेट गैरजिम्मेदारी हो रही है, स्व-विनियमन का कार्य निगम पर छोड़ना स्पष्ट रूप से अतार्किक है। इससे पता चलता है कि एक अवधारणा के रूप में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनियों द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन को पूरा न करने के लिए कानूनी जवाबदेही का अभाव है। इसलिए कानूनी रूप से अनिवार्य जवाबदेही की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जस्टिस गवई ने फैसले की कैटेना द्वारा भारत में जलवायु परिवर्तन पर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के आसपास के कानूनी परिदृश्य को आकार देने में भारतीय न्यायपालिका द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। कांफ्रेंस का विषय 'ओपन जस्टिस टुडे' है और इसे लैटिमर हाउस सिद्धांतों की 25वीं वर्षगांठ के उत्सव के रूप में आयोजित किया गया। यह कांफ्रेंस वाणिज्यिक न्यायालयों के स्थायी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के सहयोग से आयोजित की गई। जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से एक है, जिसके प्रभावों को दूर करने के लिए सामूहिक कार्रवाई और व्यापक कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और नियामक निकायों ने जलवायु परिवर्तन को कम करने और अपनाने में कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धताएं, दायित्व और कानून स्थापित किए हैं। हालांकि, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां बनी हुई हैं। कार्रवाई सरकारों, शहरों, क्षेत्रों, व्यवसायों और निवेशकों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से होनी चाहिए। व्यावसायिक संस्थाओं को जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए जलवायु कार्रवाई अनिवार्य है। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि आज कॉर्पोरेट और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ घरेलू स्तर पर भी महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव रखती हैं। इसलिए उनके पास जलवायु कार्रवाई में योगदान देने और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दायित्वों के जनादेश को पूरा करने में मदद करने की शक्ति के साथ-साथ नैतिक जिम्मेदारी भी है। यहीं पर कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की अवधारणा सामने आती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अवधारणा है, जहां व्यवसायों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करने के लिए बाध्य किया जाता है। हालांकि, सभी मामलों में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्व-नियमन पर काम करता है और निगमों को अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए लचीलेपन की अनुमति देता है। इसे मुख्य रूप से नैतिक और मानक जिम्मेदारी माना गया है, जिसे कॉर्पोरेट स्वेच्छा से निभा सकते हैं। लेकिन, संघर्षमय में दुनिया में पर्यावरण, जानवरों या लोगों को गंभीर नुकसान की स्थिति में, जहां कॉर्पोरेट गैरजिम्मेदारी हो रही है, स्व-विनियमन का कार्य कॉर्पोरेशन पर छोड़ना स्पष्ट रूप से अतार्किक है। इससे पता चलता है कि अवधारणा के रूप में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनियों द्वारा सामाजिक दायित्वों को पूरा न करने के लिए कानूनी जवाबदेही का अभाव है। इसलिए कानूनी रूप से अनिवार्य जवाबदेही की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कॉरपोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर (एनजीओ) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश बड़े अंतरराष्ट्रीय निगम पेरिस समझौते (2015) के तहत अनिवार्य उत्सर्जन और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार उत्सर्जन को कम करने में विफल रहे हैं। रिपोर्ट उत्सर्जन पर नज़र रखने और प्रकटीकरण, उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करने, स्वयं के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु योगदान या ऑफसेटिंग के माध्यम से निर्बाध उत्सर्जन की जिम्मेदारी लेने पर आधारित है। रिपोर्ट बताती है कि “नियामकों को कॉर्पोरेट कार्रवाई के लिए उपभोक्ता और शेयरधारक दबाव पर भरोसा नहीं करना चाहिए; कंपनियों को यह पुष्टि करने के लिए गहन जांच के अधीन होना चाहिए कि क्या उनकी प्रतिज्ञाएं और दावे विश्वसनीय हैं और यदि वे विश्वसनीय नहीं हैं तो उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार, हमें "कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी" से "कॉर्पोरेट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी" की ओर बढ़ना चाहिए। इस संबंध में हमें जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और कॉर्पोरेशन के मामले में भी उठाए जाने वाले ठोस अनिवार्य कदमों को दोहराने की जरूरत है। वैश्विक ढांचा 1972 की स्टॉकहोम घोषणा का उल्लेख करना आवश्यक है, जहां इसकी प्रस्तावना में यह स्वीकार किया गया था कि पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए नागरिकों और समुदायों तथा हर स्तर पर उद्यमों और संस्थानों द्वारा जिम्मेदारी की स्वीकृति, सभी को समान प्रयासों में समान रूप से साझा करने की आवश्यकता है। नागरिकों और समुदायों तथा उद्यमों और संस्थानों द्वारा हर स्तर पर जिम्मेदारी की स्वीकृति सभी समान प्रयासों में समान रूप से साझा करते हैं।'' पर्यावरण संरक्षण में प्राइवेट कंपनियों की भूमिका पर 1992 में रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में व्यापक रूप से चर्चा की गई थी। एजेंडा 21 के रूप में एक कार्य योजना स्वीकार की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट एजेंडा 21 को 21वीं सदी में समग्र सतत विकास हासिल करने के लिए भविष्य में निवेश करने के लिए नई रणनीतियों का आह्वान करने वाला साहसी कार्यक्रम के रूप में परिभाषित करती है। एजेंडा 21 का अध्याय 30 विशेष रूप से व्यापार और उद्योग की भूमिका और जिम्मेदारी के लिए पूरा अध्याय समर्पित करता है। जैसा कि एलिसा मोर्गेरा, जो ग्लासगो में वैश्विक पर्यावरण कानून की प्रोफेसर हैं, उन्होंने नोट किया कि एजेंडा 21 को ब्लूप्रिंट के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है: इसने कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए अभूतपूर्व रूपरेखा प्रदान की और बेहतर कॉर्पोरेट पर्यावरण प्रबंधन को प्रोत्साहित करने में सरकारों के महत्व को स्वीकार किया। एजेंडा 21 ने सुझाव दिया कि बिजनेस को आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने संचालन और निवेश में स्वच्छ उत्पादन नीतियों को शामिल करना चाहिए। आगे यह सुझाव दिया गया कि उद्योग और व्यापार संघों को व्यक्तिगत कंपनियों को सभी स्तरों पर बेहतर पर्यावरण जागरूकता और जिम्मेदारी के लिए कार्यक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे इन बिजनेसमैन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रबंधन प्रथाओं के आधार पर पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार के कार्य के लिए समर्पित किया जा सके। इसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया। जोहान्सबर्ग में स्वीकार किए गए प्रस्तावों में कॉर्पोरेट पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस प्रकार, हमारे पास कॉर्पोरेट कानूनी जवाबदेही और जलवायु कार्रवाई पर स्थापित अंतरराष्ट्रीय ढांचा है। उदाहरण राष्ट्रमंडल देशों में लीगल सिस्टम से भी पाए जा सकते हैं। केन्याई जलवायु परिवर्तन अधिनियम 2016 की धारा 16 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जलवायु परिवर्तन कर्तव्यों को अनिवार्य करती है। इस प्रकार, विभिन्न देशों द्वारा संस्थागत उपाय महत्वपूर्ण विकास हैं। अब मैं कॉर्पोरेट कानूनी जिम्मेदारी और जलवायु परिवर्तन पर भारतीय अनुभव साझा करना चाहता हूं। कॉर्पोरेट कानूनी जिम्मेदारी और जलवायु परिवर्तन पर भारतीय अनुभव भारत ने हमेशा जलवायु परिवर्तन से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप उपाय अपनाए हैं। ऐसे कई निर्णय हैं जिन्होंने भारत में जलवायु परिवर्तन पर कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के आसपास के कानूनी परिदृश्य को आकार दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की रक्षा करने और उनकी गतिविधियों से होने वाली पर्यावरणीय क्षति के निवारण में योगदान देने के कॉर्पोरेशन के कर्तव्य पर प्रकाश डाला है। विभिन्न निर्णयों से पर्यावरणीय नियमों को मजबूती मिली है, पर्यावरणीय क्षति के लिए कॉर्पोरेट दायित्व का विस्तार हुआ है और पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी बढ़ी है। कॉर्पोरेशन द्वारा पर्यावरणीय क्षति के मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषक भुगतान, एहतियाती सिद्धांत और सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाया है। 'प्रदूषक भुगतान करें' के सिद्धांत की मांग है कि प्रदूषण से होने वाले नुकसान को रोकने या ठीक करने की वित्तीय लागत उन उपक्रमों की है, जो सबसे पहले इस तरह के प्रदूषण का कारण बने हैं। 'एहतियाती सिद्धांत' उन जोखिमों को रोकने के लिए कार्रवाई का आदेश देता है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। भारत भी कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ जवाबदेही लाने के लिए कानून बना रहा है और उन्हें अपडेट कर रहा है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रक्रिया पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कदम है। इसके लिए कंपनियों को अपनी प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का पूरी तरह से आकलन और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अधिदेश के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण प्रावधान पेश किया है। इसमें पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन शमन से संबंधित पहल शामिल हैं। कॉर्पोरेशन को अब अपने मुनाफे का एक हिस्सा उन गतिविधियों के लिए आवंटित करने की आवश्यकता है, जो समाज और पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के उद्देश्य से परियोजनाओं में निवेश होता है। कंपनी अधिनियम की धारा 166(2) इस बात पर जोर देती है कि निदेशकों को न केवल कंपनी के सर्वोत्तम हित में बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी अच्छे विश्वास से कार्य करना चाहिए। निष्कर्ष जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सहयोग और साझेदारी महत्वपूर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कॉर्पोरेशन को सरकारी एजेंसियों, गैर-लाभकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सहयोगात्मक पहलों में भाग लेकर, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके और महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य निर्धारित करके कॉर्पोरेशन जलवायु परिवर्तन से निपटने के समग्र प्रयास में योगदान दे सकते हैं। राज्यों को कानूनी प्रतिबंधों के माध्यम से कॉर्पोरेशन को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कदम उठाने की सख्त जरूरत है। व्यवसायों के लिए दायित्वों के समूह के रूप में कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को एक साथ लिया जाना चाहिए, जिससे वे नैतिक जिम्मेदारी से अनिवार्य रूप से जुड़ी जवाबदेही के साथ अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

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