केरल की अदालत ने 'मारुनादन मलयाली' के संपादक शाजन स्कारिया के ‌खिलाफ SC/ST एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत नामंजूर की

Jun 19, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

केरल की एक अदालत ने विधायक श्रीनिजिन के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक समाचार प्रसारित करने के मामले में YouTube चैनल मारुनादन मलयाली के संपादक और प्रकाशक शजान स्कारैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश हनी एम वर्गीज ने याचिकाकर्ता स्कारैया द्वारा विधायक श्रीनिजिन के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अपमानजनक और मानहानिकारक पाया। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को पता था कि वास्तविक शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित है और यह कि उनके YouTube चैनल के माध्यम से अपमानजनक टिप्पणियों वाले समाचार का प्रकाशन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कथित अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। याचिकाकर्ता ने जिला खेल परिषद के अध्यक्ष के रूप में वास्तविक शिकायतकर्ता के कहने पर स्पोर्ट्स हॉस्टल के कथित कुप्रबंधन के बारे में एक समाचार प्रसारित किया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उक्त समाचार में वास्तविक शिकायतकर्ता, जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, के खिलाफ उसका अपमान करने के इरादे से झूठे, निराधार और मानहानिकारक आरोप शामिल थे। यह आगे आरोप लगाया गया कि उक्त समाचार ने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रति शत्रुता, घृणा, या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा दिया। इस मामले में कोर्ट ने शुरुआत में ही याचिका के सुनवाई योग्य होने का पता लगा लिया था। इसने अधिनियम की धारा 18 और 18ए का अवलोकन किया, जो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत याचिका पर विचार करने पर रोक लगाती है, जहां कथित अपराध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत हैं। अदालत ने समाचार में लगाए गए आरोपों पर भी विचार किया और वास्तविक शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अपमानजनक और मानहानिकारक पाया। न्यायालय ने सुमेश जीएस @ सुमेश मार्कोपोलो बनाम स्टेट ऑफ केरला [2023 लाइवलॉ (केआर) 148] के फैसले पर भी ध्यान दिया, जिसमें यह देखा गया था कि "ऑनलाइन समाचार चैनलों का कर्तव्य है कि वे किसी व्यक्ति पर अपमानजनक टिप्पणी करने और उनके निजी जीवन के वीडियो प्रकाशित करने से पहले समाचार की सत्यता का पता लगाएं।" न्यायालय ने पाया कि हालांकि समाचार को वापस लेने में याचिकाकर्ता का कार्य सराहनीय था, इसने इस तथ्य को पुष्ट किया कि वे स्वयं इसे एक अपमानजनक टिप्पणी मानते थे। "उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर मैं मानता हूं कि आरोप प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं और इसलिए इस मामले में धारा 18 के तहत रोक पूरी तरह से लागू है।"