केशवानंद भारती फैसले ने सामाजिक-आर्थिक न्याय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई: ज‌स्टिस बीआर गवई

Jul 19, 2023
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जस्टिस बीआर गवई ने केशवानंद भारती फैसले की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हाल ही में एक व्याख्यान दिया। व्याख्यान का आयोजन गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर किया गया था। अपने व्याख्यान में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णयों का हवाला देते हुए और देश में सामाजिक-आर्थिक न्याय के विकास और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में केशवानंद भारती मामले की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। “हालांकि हम सभी जानते हैं कि केशवानंद भारती का मामला इस देश में बुनियादी संरचना सिद्धांत की स्थापना के लिए जाना जाता है, एक और पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि यह पहला निर्णय है, जिसने सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा कि हमारे संव‌िधान निर्माताओं ने परिकल्पित किया था।” भाषण की शुरुआत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से करते हुए उन्होंने बताया कि संविधान सभा की बहस के दौरान डॉ अंबेडकर को संशोधन करने की शक्ति के प्रावधान को लेकर दोनों तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ ने तर्क दिया कि यह बहुत उदार था, जबकि अन्य का मानना था कि यह बहुत कठोर था। जस्टिस गवई ने कहा कि डॉ अंबेडकर ने संविधान संशोधन के प्रावधानों को उचित ठहराते हुए कहा कि संविधान स्थिर या महज एक सरकारी दस्तावेज नहीं हो सकता. डॉ अंबेडकर ने कहा, इसका कारण यह है कि आने वाली पीढ़ियों को विभिन्न आवश्यकताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें तदनुसार संविधान में संशोधन करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि डॉ अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान को अपने मूल स्वरूप से कठोरता से बंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि बदलते समय के अनुसार ढलने की क्षमता होनी चाहिए। हालांकि, डॉ अंबेडकर ने यह भी चिंता व्यक्त की कि संसद को संविधान में बहुत अधिक उदारतापूर्वक संशोधन करने की अनुमति देने से सत्ता में बैठे राजनीतिक दल इसे अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि साथ ही डॉ अंबेडकर का मानना था कि,“संविधान में उदारतापूर्वक संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि आज संवैधानिक सभा बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के एक स्वतंत्र निकाय के रूप में बैठी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत संविधान प्रदान कर सकती है और इसलिए यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत संविधान प्रदान करेगा और यदि हम संसद को उदारतापूर्वक संविधान में संशोधन करने में सक्षम बनाते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में है वह इसे अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक छतरी या एक हथियार के रूप में उपयोग करेगा।" शंकरी प्रसाद बनाम यूओआई, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, और आईसी गोलखनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य सहित विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए जस्टिस गवई ने केशवानंद भारती मामले में "बुनियादी संरचना सिद्धांत" के विकास को रेखांकित किया। केशवानंद भारती मामले के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “यह कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर है जिसमें यह माना गया कि यद्यपि संसद के पास मौलिक अधिकार छीनने की शक्ति है लेकिन बुनियादी ढांचे में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। मूल संरचना के रूप में निर्णय में जो विशिष्ट विशेषताएं निर्धारित की गई हैं वे हैं: संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सरकार का गणतंत्र और लोकतांत्रिक स्वरूप, लोकतंत्र, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संविधान की संघीय संरचना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखना, निदेशक सिद्धांतों के अनुसार एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना…” उन्होंने विस्तार से बताया कि केशवानंद भारती से पहले, मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई राय यह थी कि जब मौलिक अधिकारों और राज्य नीतियों के निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के बीच कोई विवाद होता है, तो यह मौलिक अधिकार हैं जो डीपीएसपी पर हावी होंगे। केशवानंद भारती में यह पहली बार है कि हम पाते हैं कि लगभग सभी न्यायाधीशों ने डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों को समान महत्व देने के लिए बात की है। उन्होंने कहा कि यह माना गया कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार एक साथ हैं, संविधान की आत्मा हैं। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए, उन्होंने जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ को उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने कहा था, "मौलिक अधिकार और डीपीएसपी संविधान के सुनहरे रथ के दो पहियों की तरह हैं, अगर हम एक को तोड़ देंगे तो दूसरा अपनी प्रभावकारिता खो देगा।" जस्टिस गवई ने आगे इस बात पर जोर दिया कि डीपीएसपी और सामाजिक-आर्थिक न्याय के महत्व के संबंध में केशवानंद भारती मामले के बाद सभी न्यायालयों का रुख बहुत सकारात्मक रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रम अधिनियमों को विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई निर्णयों में वैध माना गया है, भले ही वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। जस्टिस गवई ने आगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दिया। एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया , सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएआरए) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1998 के विशेष संदर्भ 1 का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन निर्णयों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।