सुप्रीम कोर्ट ने पिता को 'दत्तक' माता-पिता से नाबालिग लड़की की कस्टडी लेने की इजाजत देने वाले हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उड़ीसा हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने एक नाबालिग लड़की की कस्टडी उसके पिता को बहाल करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने पैरेंस पैट्रिया क्षेत्राधिकार के तहत रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अगले आदेश तक हाईकोर्ट के उस निर्देश पर अंतरिम रोक रहेगी जिसमें याचिकाकर्ताओं को नाबालिग बच्चे की कस्टडी प्रतिवादी नंबर 2 को सौंपने का निर्देश दिया गया है।"जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की अवकाश पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया। पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की कस्टडी बहाल करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की थी। यह कहा गया कि नाबालिग, जो वर्तमान में लगभग 12 वर्ष की है, उसे उसकी बहन, भतीजी और भतीजी के पति द्वारा अवैध रूप से कस्टडी में लिया गया है। उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें विपक्षी पक्षों को बालिका को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया । विपक्षी पक्षों ने दलील दी कि वे बच्ची के दत्तक माता-पिता हैं और बच्ची उनके साथ ही पटना में पली-बढ़ी है। उनका तर्क था कि पिता ने बच्चे को अपनी बहन को गोद दे दिया था। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी की जुड़वां बेटियां हैं और चूंकि उनके पास दो बच्चों को पालने के लिए कोई संसाधन नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। तदनुसार, बच्चे को 'कफलाह' की मुस्लिम परंपरा के अनुसार याचिकाकर्ता की बहन को सौंपा गया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए विपरीत पक्षों की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि किशोर न्याय अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कानूनी गोद लेने का कोई सबूत नहीं है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि लड़की की कस्टडी उसके पिता को दी जाए। हाईकोर्ट के आदेश से दुखी होकर, लड़की की बुआ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि लड़की उसके साथ बड़ी हुई है और उसे उसके पिता के पास भेजने से उसके लिए भावनात्मक उथल-पुथल पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले को बच्चे के सर्वोत्तम हित के नजरिए से देखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से बच्ची को उसके परिचित परिवेश से विस्थापित होना पड़ेगा