सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के मिड डे मील मेनू से मांस हटाने के लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

Sep 15, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील के मेनू से चिकन, गोमांस और अन्य मांस को बाहर करने के लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही द्वीपसमूह में पशुपालन विभाग द्वारा सभी डेयरी फार्मों को बंद करने का निर्देश दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ इस जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका को खारिज करने के केरल हाईकोर्ट के सितंबर 2021 के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने अपील को बोर्ड पर लेने पर सहमति व्यक्त करते हुए चुनौती के तहत आदेशों के संचालन पर रोक लगाकर याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी। हालांकि, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इसका कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि यह 'नीतिगत निर्णय' है, जिसमें न्यायिक पुनर्विचार को शामिल नहीं किया जा सकता। आखिरी अवसर पर एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल केएम नटराज ने नीतिगत मामले के रूप में निर्णय का बचाव करने का प्रयास करने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के परिणामस्वरूप पूरी प्रक्रिया को 'ठहराव' में ला दिए जाने के बारे में अपनी गलतफहमी साझा की। दूसरी ओर, जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आईएच सैयद ने द्वीपसमूह प्रशासन के दावे का खंडन करते हुए कहा कि यह मिड डे मील स्कीम पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान, सैयद ने बताया कि संचालन समिति ने एक्सपर्ट की सलाह के बावजूद मेनू से चिकन, बीफ और अन्य मांस जैसी मांसाहारी वस्तुओं को हटाने का फैसला किया। इस संबंध में उन्होंने जोर देकर कहा कि नेशनल मिड डे मील स्कीम की शुरुआत से पहले ही 1950 के दशक से द्वीपसमूह में स्कूल जाने वाले बच्चों को चिकन, बीफ और अन्य मांस के साथ वर्तमान मेनू परोसा जाता रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि मिड डे मील मेनू को विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों की सांस्कृतिक पहचान और गैस्ट्रोनॉमिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। सैयद ने द्वीपों में डेयरी और पशुपालन उद्योगों को बढ़ावा देने की परिकल्पना करते हुए पशुपालन विभाग द्वारा जारी पॉलिसी बुक के आधार पर डेयरी फार्मों को बंद करने को भी चुनौती दी। इसका विरोध करते हुए एएसजी नटराज ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित पोषण मूल्य को बनाए रखा जा रहा है, जो मिड डे मील मेनू में अंडे और मछली की उपलब्धता की ओर इशारा करता है। द्वीपों में सरकार द्वारा संचालित डेयरी फार्मों को बंद करने के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के फैसले को सही ठहराने के लिए नटराज ने खंडपीठ को बताया कि ये फार्म सार्वजनिक धन का नुकसान कर रहे थे और वित्तीय रूप से अस्थिर हो गए थे। मिड डे मील मेनू से चिकन, बीफ और अन्य मांस को बाहर करने और राज्य द्वारा संचालित डेयरी फार्मों को बंद करने के केंद्र शासित प्रदेश के आदेशों को रद्द करने की जनहित याचिकाकर्ता की जोरदार अपील के बावजूद, जस्टिस बोस की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कार्यकारी नीति के दायरे में मामलों में न्यायिक पुनर्विचार के सीमित दायरे के आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा, “हमें जनहित याचिका खारिज करने के केरल हाईकोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली। जहां तक मिड डे मील का सवाल है, प्रशासन ने अंडा और मछली जैसी मांसाहारी वस्तुओं को बरकरार रखा है, जिसके बारे में एएसजी नटराज का कहना है कि उक्त द्वीपों में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस अपील में जिस बात पर सवाल उठाया जा रहा है वह मुख्य रूप से प्रशासन का नीतिगत निर्णय है और किसी भी कानूनी प्रावधान के उल्लंघन की बात नहीं कही गई है। यह तय करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र के बच्चों के लिए भोजन का विकल्प क्या होगा। उस संबंध में कानून अदालतों द्वारा अनुमान लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। न्यायालय को इस संबंध में प्रशासनिक निर्णय को स्वीकार करना होगा जब तक कि कुछ बकाया मनमानी का उल्लेख न किया जाए। जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, जहां तक उठाए गए निर्णयों का संबंध है, कोई कानूनी उल्लंघन नहीं हुआ है। हम तदनुसार अपील को खारिज करते हैं, [चूंकि] यह नीतिगत निर्णय न्यायिक पुनर्विचार के दायरे में नहीं आएगा।'' "हम नीतिगत मामलों में व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को आयात नहीं कर सकते।" मामले की पृष्ठभूमि 2021 में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के नवगठित प्रशासन द्वारा स्कूली बच्चों के मिड-डे मील से चिकन और अन्य मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इतना ही नहीं उसी वर्ष द्वीपसमूह प्रशासन ने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित सभी डेयरी फार्मों को तत्काल बंद करने और सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बैल, बछड़ों और अन्य जानवरों के निपटान का भी निर्देश दिया। इस कदम का स्थानीय वकील अजमल अहमद ने विरोध किया। उन्होंने इसके खिलाफ केरल हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और शाजी पी शैली (सेवानिवृत्त) की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रशासन के आदेशों पर रोक लगाने के बाद सितंबर, 2021 में अहमद की याचिका खारिज कर दी थी। खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि भोजन का पोषण मूल्य प्रासंगिक है और नेशनल मिड-डे मील स्कीम के तहत ऐसा नहीं है। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने प्रशासन के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 स्कूली बच्चों को मांसाहारी भोजन की आपूर्ति को अनिवार्य नहीं करता है और भोजन की स्थानीय उपलब्धता के अनुरूप मेनू में बदलाव किया गया। डेयरी फार्मों के आर्थिक रूप से अलाभकारी होने पर प्रशासन के तर्क को केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ का भी समर्थन मिला। इन दलीलों के मद्देनजर, खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि विवादित आदेशों में कोई 'मनमानापन' या 'अवैधता' नहीं है। बर्खास्तगी के इस आदेश के खिलाफ अहमद ने विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, यह तर्क दिया गया कि भोजन मेनू में बदलाव करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भोजन की पसंद के अधिकार का उल्लंघन है। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने न केवल नोटिस जारी किया, बल्कि यह भी निर्देश दिया कि प्रशासन के आदेशों पर हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम रोक जारी रहेगी।