'पीत पत्रकारिता': सुप्रीम कोर्ट ने जजों के खिलाफ गुमनाम पत्र प्रकाशित करने के लिए अखबार के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना सजा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Nov 13, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रिका डेली न्यूजपेपर के एडिटर और पब्लिशर द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उक्त फैसले में जजों के खिलाफ आरोप लगाने वाली 2012 में प्रकाशित रिपोर्ट के लिए उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई। पत्रिका न्यूज डेली के जबलपुर स्थानीय एडिटर धनंजय प्रताप सिंह और राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड के प्रकाशक और मुद्रक विनोद कुमार जैन याचिकाकर्ता हैं। हाईकोर्ट ने इस साल अगस्त में दिए अपने फैसले में गुमनाम पत्र प्रकाशित करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें जबलपुर में कुछ स्थानीय जज और वकीलों के एक गुट के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। हाईकोर्ट का यह फैसला एक प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा दायर अवमानना शिकायत पर आया। कोर्ट-रूम एक्सचेंज संबंधित प्रकाशन पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए जस्टिस कौल ने कहा: “अदालत दयालु रही है…यह अत्याचारी है। एक गुमनाम शिकायत, आप एक जिम्मेदार अखबार हो... इस तरह की पीत पत्रकारिता नहीं हो सकती...''
जुर्माने के बारे में पूछे जाने पर याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने खंडपीठ को बताया कि जुर्माना अदा कर दिया गया है। उन्होंने बेंच को यह समझाने की कोशिश की कि अखबार ने केवल गुमनाम पत्र को दोबारा प्रकाशित किया है। जस्टिस कौल ने हस्तक्षेप किया: “आप गुमनाम शिकायत को विश्वसनीयता देते हैं? एक लेखक भी नहीं।” उन्होंने आगे पूछा कि क्या इसे प्रकाशित करना जिम्मेदार है। अंत में सिंघवी ने तर्क दिया कि अवमानना ​​याचिका एक्ट की धारा 15 के संदर्भ में एडवोकेट जनरल की सहमति के बिना दायर की गई है। हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय अवमानना ​​मामले को स्वत: संज्ञान में भी ले सकता है। सिंघवी ने तुरंत जवाब दिया कि यह स्वत: संज्ञान नहीं लिया गया है। जस्टिस धूलिया ने टिप्पणी की, "दरअसल, आपको बहुत हल्के में छोड़ दिया गया है।" जस्टिस कौल ने सहमति व्यक्त की। हालांकि, कुछ दलीलों के बाद सिंघवी ने याचिका वापस ले ली और इस तरह याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी गई। विवादित आदेश हाईकोर्ट के समक्ष संपादक और प्रकाशक (जो लेख प्रकाशित करने के लिए भी जिम्मेदार है) द्वारा यह तर्क दिया गया कि उन्होंने केवल पत्र की सामग्री को दोहराया, जिसे न्यायपालिका की छवि को खराब करने के इरादे के बिना प्रसारित किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने जजों के संदर्भ में अधिवक्ताओं के बीच होने वाली चर्चाओं को बड़े पैमाने पर जनता के ध्यान में लाने की कोशिश की। हालांकि, न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पत्र अहस्ताक्षरित था; इसलिए समाचार प्रकाशित करने से पहले प्रामाणिकता को सत्यापित करना अवमाननाकर्ताओं का कर्तव्य था। कोर्ट ने कहा, “प्रतिवादी नंबर 2 और 3 प्रेस और मीडिया में संपादक और प्रकाशक/मुद्रक के रूप में जिम्मेदार पदों पर हैं। किसी भी समाचार को प्रकाशित करने से पहले उन्हें जिम्मेदारी से कार्य करना आवश्यक है। समाचार आइटम निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर जनता में न्यायपालिका की छवि को खराब करता है।'' न्यायालय ने प्रशांत भूषण और अन्य के मामले पर भरोसा करते हुए 2020 की सुओ मोटो अवमानना ​​याचिका (क्रि.) 1 और बरदकांत मिश्रा बनाम उड़ीसा हाईकोर्ट (1974) 1 एससीसी 374 के संदर्भ में माना गया कि यहां तक ​​कि किसी न्यायालय को बदनाम करने या उसके अधिकार को कम करने का प्रयास 'आपराधिक अवमानना' (अधिनियम की धारा 2(सी)) की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इसके आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विवादित समाचार आइटम एक्ट में परिभाषित 'आपराधिक अवमानना' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। प्रासंगिक रूप से अवमाननाकर्ताओं द्वारा अपनाई गई दलील कि खेद की अभिव्यक्ति एक वर्ष के बाद 24.08.2013 को प्रकाशित की गई थी, इसको न्यायालय का समर्थन नहीं मिला। “इस आपराधिक अवमानना कार्यवाही में केवल माफी मांगने से वे अपने द्वारा किए गए कृत्य से मुक्त नहीं होंगे। यहां तक कि संबंधित समाचार के प्रकाशन के लगभग एक साल बाद प्रकाशित खेद भी उनके बचाव में नहीं आएगा। हालांकि, यह देखते हुए कि संबंधित समाचार के प्रकाशन के दशक से अधिक समय बीत चुका है और बिना शर्त माफी के साथ खेद की अभिव्यक्ति को भी ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अवमाननाकर्ताओं को हिरासत में नहीं भेजना उचित समझा और इसके बजाय प्रत्येक पर 1,00,000- रुपये का जुर्माना लगाया।