सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर सरकार से डेटा मांगा
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों से मॉब लिंचिंग के मामलों से संबंधित डेटा साझा करने को कहते हुए मौखिक रूप से कहा, "सतर्कता की अनुमति नहीं है, इसकी जांच की जानी चाहिए।" जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ तहसीन पूनावाला मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मॉब लिंचिंग को रोकने के उपायों के संबंध में केंद्र और राज्यों को कई निर्देश जारी किए थे। सरकारों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए मामला फिर से पोस्ट किया गया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने निर्देश दिया कि गृह मंत्रालय पारित निर्णय के अनुसार उठाए गए निवारक और 2018 में कोर्ट द्वारा उपचारात्मक उपायों के अनुपालन के लिए डेटा के समेकन के लिए राज्यों के विभागों के प्रमुखों की बैठक बुलाएगा। कोर्ट ने राज्यों को गृह मंत्रालय के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसने राज्य सरकारों से वर्षवार डेटा प्रस्तुत करने को भी कहा जिसमें शिकायतें की गईं और एफआईआर दर्ज की गईं। मामले की पृष्ठभूमि जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानवालिकर और डीवाई चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2018 में बढ़ती सतर्कता, मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक हिंसा और घृणा अपराधों के संदर्भ में कहा, “राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे यह देखें कि कोई भी व्यक्ति या कोई मुख्य समूह कानून अपने हाथ में न ले। प्रत्येक नागरिक को कानून के उल्लंघन के बारे में पुलिस को सूचित करने का अधिकार है। न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया न्याय के पवित्र परिसर में होती है, न कि सड़कों पर। किसी को भी यह दावा करते हुए कानून का संरक्षक बनने का अधिकार नहीं है कि उसे किसी भी तरह से कानून की रक्षा करनी है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि लिंचिंग कानून के शासन और संविधान के ऊंचे मूल्यों का अपमान है अदालत ने आगे कहा, “जिन अधिकारियों को राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी दी गई, उनका मुख्य दायित्व है कि वे यह देखें कि सतर्कता, चाहे वह गाय के प्रति सतर्कता हो या किसी भी धारणा की कोई अन्य सतर्कता हो, घटित न हो। जब किसी प्रकार के विचार वाला कोई मुख्य समूह कानून को अपने हाथ में लेता है तो इससे अराजकता और अव्यवस्था फैलती है और अंततः हिंसक समाज का उदय होता है। लिंचिंग कानून के शासन और संविधान के ऊंचे मूल्यों का अपमान है। इस तरह की सतर्कता, चाहे किसी भी उद्देश्य से हो या किसी भी कारण से उत्पन्न हो, राज्य की कानूनी और औपचारिक संस्थाओं को कमजोर करने और संवैधानिक व्यवस्था को बदलने का प्रभाव डालती है। राष्ट्र के सार को जाति, वर्ग, धर्म की संकीर्ण घरेलू दीवारों से नहीं तोड़ा जा सकता अदालत ने कहा, “भीड़ की सतर्कता और भीड़ की हिंसा को सरकारों को सख्त कार्रवाई करके रोकना होगा और सतर्क समाज को कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय राज्य मशीनरी और पुलिस को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करनी चाहिए। बढ़ती असहिष्णुता और भीड़ हिंसा की घटनाओं के माध्यम से व्यक्त बढ़ते ध्रुवीकरण को देश में जीवन का सामान्य तरीका या कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसमें आगे कहा गया, “लिंचिंग और भीड़ की हिंसा उभरता हुआ खतरा है, जो धीरे-धीरे टाइफॉन जैसे राक्षस का रूप ले सकता है, जैसा कि देश भर में असहिष्णुता और गलत सूचनाओं, फर्जी खबरों और झूठी कहानियों के प्रसार के कारण उन्मादी भीड़ द्वारा बार-बार होने वाली घटनाओं की बढ़ती लहर के मद्देनजर सामने आया है।” सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ उपायों का निर्देश इस प्रकार दिया, निवारक उपाय 1. राज्य सरकारें भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में सीनियर पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का न हो, नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगी। 2. राज्य सरकारें तुरंत उन क्षेत्रों की पहचान करेंगी जहां लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। 3. सीआरपीसी की धारा 129 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर करना प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा। 4. पुलिस डायरेक्टर जनरल घटना को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त के संबंध में पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी करेंगे। 5. पुलिस गैर-जिम्मेदाराना प्रचार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए और/या कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करेगी। उपचारी उपाय 1. क्षेत्राधिकार वाला पुलिस स्टेशन तुरंत एफआईआर दर्ज कराएगा। 2. ऐसे अपराधों की जांच की निगरानी व्यक्तिगत रूप से नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगा कि जांच प्रभावी ढंग से की जाए। 3. राज्य सरकारें सीआरपीसी की धारा 357ए के प्रावधानों के आलोक में लिंचिंग/भीड़ हिंसा पीड़ित मुआवजा योजना तैयार करेंगी। 4. लिंचिंग और भीड़ हिंसा के मामलों की सुनवाई विशेष रूप से प्रत्येक जिले में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित नामित अदालत/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा की जाएगी।