सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Jul 17, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 जुलाई, 2023 से 14 जून, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि जब नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है तो उसी राहत के लिए एक सिविल वाद को वापस लेने के लिए दायर की गई रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसने दोहराया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 1 में निर्धारित रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत रिट कार्यवाही पर भी लागू होंगे। जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली एक सिविल अपील को खारिज कर दिया, जिसने वर्ष 1962 में अंतिम रूप से तय की गई संपत्ति के संबंध में अधिकारों के रिकॉर्ड को खारिज कर दिया था। रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू करने के अलावा , न्यायालय ने देरी और लापरवाही के आधार पर अपील को खारिज कर दिया; इस तथ्य को छुपाया गया कि उसी राहत के लिए एक सिविल वाद दायर किया गया था और नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दिए बिना वापस ले लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह शामिल थे, ने कहा कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 1950 की धारा 14(3) का उद्देश्य किरायेदारों के हितों की रक्षा करना था। प्रावधान के अनुसार, मकान मालिक द्वारा किरायेदारी के 5 साल के भीतर बेदखली का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने कहा कि भले ही इस मामले में, बेदखली का मुकदमा 5 साल के भीतर दायर किया गया था, तब से 38 साल बीत चुके हैं। इससे बेदखली के मुकदमे का दोष स्वयं ठीक हो जायेगा। कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) को एक न्यायिक निकाय होने के नाते प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आगे कहा कि एनजीटी पक्षों को विरोध करने का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आदेश नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सतर्कता अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में 2021 के संशोधनों की वैधता को बरकरार रखते हुए उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रमुखों को एक समय में केवल एक वर्ष का विस्तार देने से एजेंसियों की स्वतंत्रता को खतरा होगा। खंडपीठ ने कहा: “यह सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है कि सीबीआई निदेशक या प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय में पदस्थापितों को विस्तार दिया जा सकता है। यह केवल उन समितियों की सिफारिशों के आधार पर होता है जो उनकी नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए गठित की जाती हैं और वह भी तब जब यह सार्वजनिक हित में पाया जाता है और जब कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं, तो सरकार द्वारा ऐसा विस्तार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगी गई प्रार्थना की उपयुक्तता कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत याचिका को खारिज करने की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय विचार किया जाना चाहिए। इस मामले में, प्रतिवादियों ने इस आधार पर वाद को खारिज करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया कि वादी ने बिक्री कार्यों को अवैध और शून्य घोषित करने के लिए उचित प्रार्थना की मांग नहीं की थी और उस संबंध में कोई अदालती शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए वाद खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल कुछ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का कार्य और अन्य हकदार कर्मचारियों की नहीं, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मुख्य आयकर आयुक्त ने 65 कर्मचारियों को रोजगार के नियमितीकरण का हकदार पाया था, लेकिन केवल 35 को ही नियमित किया जा सका, क्योंकि केवल 35 पद ही उपलब्ध थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने रमन कुमार और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में दायर एक अपील पर फैसला सुनाते हुए आयकर विभाग को शेष पात्र कर्मचारियों की सेवाओं को उस तारीख से नियमित करने का निर्देश दिया है, जिस तारीख से अन्य 35 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की गई थीं, और बकाया वेतन और अन्य परिणामी लाभों का भुगतान छह महीने की अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ऐसे मामलों में जहां चोटें फायरआर्म्स के कारण होती हैं, जब अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट की जांच करने में विफलता एक गंभीर दोष होगी। इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी की सजा को बरकरार रखा था। अंतिम बार देखे गए सिद्धांत और अभियुक्त द्वारा किए गए अतिरिक्त-न्यायिक कबूलनामे के आधार पर दोषसिद्धि की गई। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को समय का एक और विस्तार देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केवल याचिकाओं के लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि अधिनियम पर रोक लगा दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रही थी, जो एक धार्मिक संरचना के रूपांतरण को उसकी प्रकृति से प्रतिबंधित करता है, जैसा कि आज से आजादी की तारीख में है। मामले की सुनवाई होते ही भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अपनी सीमाओं पर जोर दिया और रेखांकित किया कि अदालत कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, क्योंकि यह निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालय ने आगे आगाह किया कि उसके समक्ष की कार्यवाही को हिंसा को बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और वकीलों से विभिन्न जातीय समूहों के खिलाफ आरोप लगाने में संयम बरतने को कहा।