सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
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सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (31 जुलाई, 2023 से 04 अगस्त, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मजिस्ट्रेट, जिसने सीआरपीसी की धारा 202(1) के तहत खुद जांच करने का विकल्प चुना था, उसे धारा 203 सीआरपीसी के तहत शिकायत को खारिज करने से पहले शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयानों पर विचार करना होगा। इस मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 323, 342, 500, 504, 506, 295-ए, 298, 427 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाते हुए एक आरोपी के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी। सबसे पहले, मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 की उप-धारा (1) के तहत जांच करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को रोकने से इनकार कर दिया। एएसआई की ओर से दिए गए इस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए कि साइट पर कोई खुदाई नहीं की जाएगी और संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अदालत ने सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। तदनुसार, न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा कल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया, जिसने एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद (सांसद) राहुल गांधी की "सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है" वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। उनकी दोषसिद्धि पर रोक के साथ, राहुल गांधी की सांसद के रूप में अयोग्यता भी अब स्थगित रहेगी। न्यायालय ने आदेश में इस प्रकार कहा: "भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा अधिकतम दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों है। विद्वान ट्रायल जज ने अपने द्वारा पारित आदेश में अधिकतम दो साल की सजा सुनाई है। सिवाय इसके कि अवमानना की कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि विद्वान ट्रायल जज द्वारा दो साल की अधिकतम सजा सुनाते समय कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह केवल दो साल की अधिकतम सजा के कारण है विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा लगाया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधान लागू हो गए। यदि सजा एक दिन कम होती, तो प्रावधान लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट भ्रष्टाचार के मामलों में अनुमति की वैधता पर विशेष अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को बिना इस बात पर कोई राय दर्ज किए पलट नहीं सकता है कि आरोपी के साथ वास्तव में न्याय की विफलता कैसे हुई। इस मामले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ई) के तहत लगाए गए अपराधों से इस आधार पर बरी करते हुए एक याचिका की अनुमति दी कि सरकार द्वारा प्रतिवादी-अभियुक्त पर ट्रायल चलाने की अनुमति अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना थी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दावेदारों के लिए मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए उस क्षेत्र पर एमएसीटी के समक्ष आवेदन दायर करना अनिवार्य नहीं, जहां दुर्घटना हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ट्रांसफर याचिका पर फैसला करते हुए कहा कि दावेदार उस स्थानीय सीमा के भीतर एमएसीटी से संपर्क कर सकते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र में वे रहते हैं या व्यवसाय करते हैं या प्रतिवादी रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मुद्दे पर गुरुवार की कार्यवाही में राकांपा सांसद मोहम्मद अकबर लोन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल ने तर्क दिया कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल और केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 से छुटकारा पाने के लिए मिलकर काम किया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संविधान से हटकर किया गया एक विशुद्ध राजनीतिक कृत्य था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ दलीलें सुन रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपनी सुनवाई फिर से शुरू की, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर (J&K) का विशेष दर्जा छीन लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलीलें सुनीं, जो राकांपा सांसद मोहम्मद अकबर लोन की ओर से पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति संबंधी दावों की जांच के दौरान 'एफिनिटी टेस्ट' को लिटमस टेस्ट के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा, "यदि कोई आवेदक संविधान के अनुसार प्रामाणिक और वास्तविक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम है, जो दर्शाता है कि वह एक आदिवासी समुदाय से है, तो उसके दावे को खारिज करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि 1950 से पहले, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश में शामिल जनजातियों को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था।" सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बाद की कार्यवाही में कोर्ट के मौलिक निर्णय ही रेस जुडिकाटा से प्रभावित होते हैं। यदि कोर्ट कोई आकस्मिक, पूरक या गैर-आवश्यक टिप्पणियां करता है, जो मौलिक नहीं हैं मगर अंतिम निर्धारण के लिए 'संपार्श्विक' हैं, तो वे 'संपार्श्विक निर्धारण' रेस जुडिकाटा से प्रभावित नहीं होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने यदैया और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य में दायर एक अपील पर फैसला सुनाते हुए 'मौलिक निर्धारण' और 'संपार्श्विक निर्धारण' के बीच अंतर करने के लिए एक परीक्षण निर्धारित किया है। परीक्षण यह देखना है कि क्या संबंधित दृढ़ संकल्प निर्णय के लिए इतना महत्वपूर्ण है, कि इसके बिना निर्णय स्वतंत्र रूप से खड़ा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि एक अखबार की रिपोर्ट केवल सुना-सुनाया साक्ष्य है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत केवल द्वितीयक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने अपर्याप्त सबूतों के कारण हत्या के आरोपी दो अपीलकर्ताओं को दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए कहा: “...एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को केवल इसलिए अधिक विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है और बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध है। कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अखबार की रिपोर्टों को अधिक से अधिक द्वितीयक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है।'' जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड के वित्तीय ऋणदाताओं और अन्य के मामले में दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल ( "एनसीएलएटी") के पांच सदस्यीय पीठ के फैसले को बरकरार रखा है , जिसमें यह माना गया कि एनसीएलएटी को अपने फैसले वापस लेने का अधिकार है, लेकिन उन पर पुनर्विचार करने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले की पुष्टि की है और आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली एक एसएलपी को खारिज करते हुए मौखिक रूप से कहा, "अनुचित जांच के हर मामले को सीबीआई को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।" जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने तर्क दिया कि उचित जांच की जानी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि याचिकाकर्ता सीबीआई जांच क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था; हालांकि, "मुझे धारा 82 (सीआरपीसी) के तहत एक आरोपी के रूप में रखा गया है, यह एक निष्पक्ष जांच का हकदार है और सच्चाई सामने लानी होगी।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेल डीड में 'ता खुबज़ुल बदलैन' अभिव्यक्ति का उपयोग अपने आप में लेनदेन की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण नहीं करेगा। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, जब सेल डीड में एक विशिष्ट पठन होता है कि संपत्ति में टाइटल और कब्जा विक्रेता को दे दिया गया है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और पुलिस महानिदेश को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आज की सुनवाई में राज्य में जातीय हिंसा से संबंधित मणिपुर पुलिस की जांच को "सुस्त" बताया और बेहद तल्ख होकर कहा कि "राज्य की कानून-व्यवस्था और मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है"। कोर्ट यह जानकर हैरान था कि लगभग तीन महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और हिंसा पर दर्ज 6000 एफआईआर में से अब तक केवल कुछ ही गिरफ्तारियां हुई हैं। कोर्ट ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को शुक्रवार दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें प्रिया वर्गीज को कन्नूर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति की अनुमति दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा पीएचडी पढ़ाई में बिताई गई अवधि को को शिक्षण अनुभव के रूप में शामिल माना गया था। प्रिया वर्गीज मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निजी सचिव के के रमेश की पत्नी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने 2014 के अर्नेश कुमार फैसले में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत गिरफ्तारी और सात साल की अधिकतम जेल की सजा के प्रावधान वाले अन्य अपराधों के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को दोहराया। जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालयों और पुलिस प्रमुखों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 2014 के फैसले के संदर्भ में अधिसूचनाएं और सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत तलब किए गए व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़े जाने से पहले सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुईयां की पीठ ने कहा, "किसी व्यक्ति को बुलाने के सिद्धांत को सीआरपीसी की धारा 319 में नहीं पढ़ा जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।" इस मामले में, एक व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत तलब किया गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी के रूप में जोड़ा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और इस प्रकार आरोपियों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की कार्यवाही में भाग न लेने के सिविल परिणाम होंगे। यह टिप्पणी पत्नी द्वारा दायर की गई स्थानांतरण याचिका को अनुमति देते हुए की गई थी, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर याचिका, जो कि सिलवासा में दादरा और नगर हवेली जिला न्यायाधीश की अदालत में लंबित थी जिसे पारिवारिक न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।