धार्मिक संस्थाओं में गुप्तदान के जरिए टैक्स चोरी पर नकेल कसने की तैयारी में मोदी सरकार

Jul 30, 2019

धार्मिक संस्थाओं में गुप्तदान के जरिए टैक्स चोरी पर नकेल कसने की तैयारी में मोदी सरकार

देश में धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं ने धर्म-कर्म और समाजसेवा के नाम पर जनता से खूब चंदा बटोरा, लेकिन ज्यादातर उन्हें चैरिटी पर खर्च करने की बजाय बैंकों में जमा करते रहे. इन संस्थाओं की ओर से बैंकों में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा हो चुकी है. वित्त मंत्रालय ने ऐसी संस्थाओं के इनकम टैक्स रिटर्न यानी फॉर्म 7 की जांच के बाद पाया है कि ज्यादातर पैसा इनकम टैक्स में मिली टैक्स छूट की सुविधा का गलत इस्तेमाल करके किया गया है.

मोदी सरकार अब टैक्स छूट के नाम पर की गई चोरी को बंद करने की पहल करने जा रही है. चार साल के टैक्स रिटर्न की जांच में पता चला है कि ट्रस्टों ने अपने टैक्स में हिसाब कुछ और दिखाया है और टैक्स की देनदारी कुछ और निकली है.

'ज्यादातर मामले निजी शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं के हैं. सरकार टैक्स छूट के दुष्प्रयोग को रोकने के लिए नए इनकम टैक्स में सख्ती बरतने पर विचार कर रही है.' वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर इंडिया टुडे को ये जानकारी दी. 15 फीसदी इनकम पर मिलने वाली छूट का पैसा चैरिटी से जुड़े कामों में खर्च न करके कई सालो से बैंकों में जमा हो रहा है.

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ट्रस्ट के लिए मौजूदा टैक्स नियम

ट्रस्ट की इनकम टैक्स फ्री होती है. सामाजिक कल्याण के काम में पैसा लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ट्रस्ट के 15 फीसदी हिस्से को तो बिना किसी सबूत के ही माफ कर देती है, लेकिन बाकी 85 फीसदी रकम पर टैक्स छूट लेने लिए खर्चों का हिसाब देना पड़ता है. 85 फीसदी पैसे को पांच साल के भीतर खर्च करना होता है, लेकिन वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ट्रस्ट टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.

टैक्स छूट चैरिटी के काम पर पैसा खर्च करने के लिए मिलती है लेकिन ट्रस्ट इस छूट का इस्तेमाल पैसा जोड़ने में कर रहे हैं. पैसा जोड़ने के लिए खासतौर पर 15 फीसदी वाले हिस्से का जमकर इस्तेमाल हो रहा है. नए इनकम टैक्स कानून को आसान बनाने के लिए गठित टास्क फोर्स जुलाई के अंतिम हफ्ते में वित्तमंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने वाली है जिसके आधार पर नया टैक्स कानून बनाने की बात है. सरकार इस नए टैक्स कानून में ट्रस्ट पर नकेल कस सकती है. 15 फीसदी की टैक्स फ्री रकम को टैक्स के दायरे में लाने के साथ इसे खर्च करने की समय सीमा भी तय कर सकती है. इसके अलावा नगदी में लेनदेन पूरी तरह मना हो सकता है. चैरिटी के लिए होने वाली एक्टिविटी के नाम पर खर्च दिखाकर टैक्स छूट हासिल करने पर भी रोक लगाने की उम्मीद है.

शैक्षणिक संस्थाओं पर हो सकती है सख्ती

स्व वित्तपोषित और अनरेगुलेटड शैक्षणिक संस्थाएं चंदे के तौर पर भारी भरकम पैसा जोड़ रही हैं. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार नए टैक्स कानून में 15 फीसदी इनकम के ऊपर मिलने वाले टैक्स छूट को वापस ले सकती है. इसके अलावा ऐसी संस्थाओं को खर्च करने की समय सीमा के बाद, बचे पैसे पर भी टैक्स देना पड़ सकता है.

सभी तरह की चैरिटेबल ट्रस्ट इनकम टैक्स रिटर्न ITR 7 भरते हैं. अगले पांच सालों में 85 फीसदी रकम कैसे खर्च करेंगे इसका हिसाब टैक्स अधिकारी को देना पड़ता है. आंकड़े बताते हैं कि ट्रस्ट की ओर से फाइल किए गए रिटर्न की संख्या घट रही है, लेकिन बैंक में पैसा बढ़ता जा रहा है. चैरिटी के अलावा काम करने वाले ट्रस्ट भी कम रिटर्न भर रहे हैं.

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ट्रस्ट के जरिए कैसे सफेद होता है काला धन

मान लीजिए किसी ने एक करोड़ रुपये काला धन किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले ट्रस्ट को दान में दिया. ट्रस्ट ने पैसे से लग्जरी गाड़ी खरीदी और उसे दान देने वाले को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया. उसी तरह कुछ धार्मिक ट्रस्ट चंदा देने वाले को कमर्शियल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं जहां वो भक्तों से किराया वसूलता है जिसका जिक्र ट्रस्ट के बहीखाते में नहीं होता.

ट्रस्ट क्या होता है?

इनकम टैक्स में ट्रस्ट की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन यह किसी व्यक्ति विशेष को प्रॉपर्टी हस्तांतरण का एक तरीका होता है. ट्रस्ट तीन तरह के पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक कम प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं. आमतौर पर प्राइवेट ट्रस्ट व्यक्तिगत या परिवार को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जबकि पब्लिक ट्रस्ट आम जनता के कल्याण से जुड़े कामों के लिए बनाया जाता है.

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